नई दिल्ली: देश के बहुचर्चित निठारी कांड में पहली एफआईआर दर्ज कराने के बाद अपने बयानों से मुकरने वाले मृतका के पिता नंदलाल के केस में गाजियाबाद कोर्ट सोमवार यानी 16 मई को फैसला सुना सकती है. 14 मई को नंदलाल के अधिवक्ता ने कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी. जिसे कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता खालिद खान के मुताबिक निठारी कांड के एक मामले में जुलाई 2007 में नंदलाल ने कोर्ट में बयान दिया. नवम्बर 2007 में नंदलाल कोर्ट में दिए गए बयानों से मुकर गया और उसने आरोप लगाया कि बयान उसने अपने अधिवक्ता खालिद खान के कहने पर दिए थे.
बता दें, नंदलाल द्वारा बयान बदलने के मामले में संज्ञान लेकर तत्कालीन सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने वादी बनकर नंदलाल के खिलाफ कोर्ट में बयान देकर मुकरने का मामला IPC सेक्शन 193 के तहत कोर्ट में दर्ज कराया था.