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Barra Massacre Case: बारा नरसंहार के दोषी किरानी यादव को उम्रकैद की सजा - बारा नरसंहार की दोषी किरण यादव को सजा

गया के चर्चित बारा नरसंहार के मुख्य अभियुक्त किरानी यादव को आज गया सिविल कोर्ट में सजा सुनाई गयी. इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने पूरे मामले पर सुनावाई करने के बाद इसे दोषी करार दिया था. 31 साल बाद अब इस नरसंहार में मारे गए 35 लोगों के परिजनों को इंसाफ मिला है.

गया सिविल कोर्ट
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Published : Mar 2, 2023, 9:32 AM IST

Updated : Mar 2, 2023, 3:25 PM IST

गयाः बिहार के गया में के चर्चित बारा नरसंहार के दोषी मुख्य अभियुक्त किरानी यादव को आज सजा सुनाई गयी.नरसंहार के मुख्य अभियुक्त रामचंद्र यादव उर्फ किरानी यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में सजा सुनाई गई. इसके साथ ही 3 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गयी है. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः Barra Massacre Case: 31 साल बाद बारा नरसंहार का आरोपी किरानी यादव दोषी करार

31 साल पहले हुई थी 35 लोगों की हत्याः बीते 26 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में किरानी यादव को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसका ऐलान आज किया गया. 31 साल पहले 12 फरवरी 1992 को नरसंहार की इस घटना को अंजाम दिया गया था. हत्या के इस मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 लोगों की गवाही हुई थी. मामले के विशेष लोक अभियोजन प्रभात कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा था. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वकील तारीक अली और सुरेंद्र नारायण ने बहस की थी.

गया में हुई थी ये दिल दहलाने वाली घटना: आपको बता दें कि 31 साल पहले गया 1992 में ये दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जिसमें 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. ये केस जिला के टिकारी थाना में कांड संख्या 19/92 में दर्ज है. इस घटना में हथियार के बल पर गांव वालों को बंधक बना लिया गया था. कई घरों में आग लगा दी गई थी. उसके बाद बारा गांव के 35 लोगों को नहर के किनारे ले जाकर हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. 31 साल बाद अब इस नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों को आज इंसाफ मिला.

गयाः बिहार के गया में के चर्चित बारा नरसंहार के दोषी मुख्य अभियुक्त किरानी यादव को आज सजा सुनाई गयी.नरसंहार के मुख्य अभियुक्त रामचंद्र यादव उर्फ किरानी यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में सजा सुनाई गई. इसके साथ ही 3 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गयी है. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

ये भी पढ़ेंः Barra Massacre Case: 31 साल बाद बारा नरसंहार का आरोपी किरानी यादव दोषी करार

31 साल पहले हुई थी 35 लोगों की हत्याः बीते 26 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में किरानी यादव को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसका ऐलान आज किया गया. 31 साल पहले 12 फरवरी 1992 को नरसंहार की इस घटना को अंजाम दिया गया था. हत्या के इस मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 लोगों की गवाही हुई थी. मामले के विशेष लोक अभियोजन प्रभात कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा था. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वकील तारीक अली और सुरेंद्र नारायण ने बहस की थी.

गया में हुई थी ये दिल दहलाने वाली घटना: आपको बता दें कि 31 साल पहले गया 1992 में ये दिल दहलाने वाली घटना हुई थी, जिसमें 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. ये केस जिला के टिकारी थाना में कांड संख्या 19/92 में दर्ज है. इस घटना में हथियार के बल पर गांव वालों को बंधक बना लिया गया था. कई घरों में आग लगा दी गई थी. उसके बाद बारा गांव के 35 लोगों को नहर के किनारे ले जाकर हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. 31 साल बाद अब इस नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों को आज इंसाफ मिला.

Last Updated : Mar 2, 2023, 3:25 PM IST
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