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लखीमपुर: दो बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या, आरोपियों की ADJ कोर्ट में पेशी आज - lakhimpur nighasan gang rape murder minor sisters

लखीमपुर के निघासन क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप और हत्या के मामले में सभी आरोपियों को आज एडीजे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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निघासन में दो नाबालिग दलित बहनों से गैंगरेप और हत्या
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Published : Sep 20, 2022, 8:10 AM IST

लखीमपुर: निघासन क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप और हत्या के मामले में निघासन पुलिस ने विवेचना में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है. पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है आरोपियों को बढ़ायी गई इन धाराओं में भी न्यायिक हिरासत में रखा जाए. अदालत इस अर्जी पर आज सुनवाई करेगी. सभी आरोपियों को आज एडीजे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

सीओ संजय नाथ तिवारी ने अदालत में धारा तब्दीली की अर्जी दी और कहा कि जांच में सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है, लिहाजा 376 आईपीसी के साथ ही 376 डी की धारा जोड़ी गयी है. वहीं हत्या के लिए अपहरण करने की धारा 364 आईपीसी भी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है.

अदालत से परिवर्तित धाराओं में भी कस्टडी वारंट बनाने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ (पुलिस कस्टडी रिमांड) करने की भी अनुमति मांगी है. इस पर एडीजे मोहन कुमार ने मंगलवार को आरोपियों को जिला जेल से तलब करने का आदेश दिया है.

बीते बुधवार को लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में 2 सगी दलित बहनों की लाशें पेड़ पर लटकी हुई मिली थीं, जिसके बाद बवाल मच गया था. लड़कियों का उनके घर के बाहर से अपहरण हो गया था. कुछ देर बाद उन दोनों की लाशें पास ही गन्ने के खेत में लगे एक पेड़ से लटकी मिली. मृत दलित बहनों की उम्र 15 और 17 साल थी.
ये भी पढ़ें- सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

लखीमपुर: निघासन क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों से गैंगरेप और हत्या के मामले में निघासन पुलिस ने विवेचना में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है. पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है आरोपियों को बढ़ायी गई इन धाराओं में भी न्यायिक हिरासत में रखा जाए. अदालत इस अर्जी पर आज सुनवाई करेगी. सभी आरोपियों को आज एडीजे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

सीओ संजय नाथ तिवारी ने अदालत में धारा तब्दीली की अर्जी दी और कहा कि जांच में सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है, लिहाजा 376 आईपीसी के साथ ही 376 डी की धारा जोड़ी गयी है. वहीं हत्या के लिए अपहरण करने की धारा 364 आईपीसी भी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है.

अदालत से परिवर्तित धाराओं में भी कस्टडी वारंट बनाने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ (पुलिस कस्टडी रिमांड) करने की भी अनुमति मांगी है. इस पर एडीजे मोहन कुमार ने मंगलवार को आरोपियों को जिला जेल से तलब करने का आदेश दिया है.

बीते बुधवार को लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में 2 सगी दलित बहनों की लाशें पेड़ पर लटकी हुई मिली थीं, जिसके बाद बवाल मच गया था. लड़कियों का उनके घर के बाहर से अपहरण हो गया था. कुछ देर बाद उन दोनों की लाशें पास ही गन्ने के खेत में लगे एक पेड़ से लटकी मिली. मृत दलित बहनों की उम्र 15 और 17 साल थी.
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