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क्रिप्टो करेंसी घोटाला : SC ने कहा- ईडी को यूजरनेम, पासवर्ड सौंपे आरोपी - सुप्रीम कोर्ट क्रिप्टो करेंसी घोटाला

गेनबिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी घोटाला (GainBitcoin scam) मामले में अभियुक्त अजय भारद्वाज को बिटकॉइन वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने ईडी को मामले में ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

GainBitcoin scam
क्रिप्टो करेंसी घोटाला
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Published : Mar 28, 2022, 10:40 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी घोटाले (GainBitcoin scam) के एक अभियुक्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने बिटकॉइन वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि बिटकॉइन की 'बहुस्तरीय विपणन योजना' के अभियुक्त अजय भारद्वाज को शीर्ष अदालत द्वारा दिया गया अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा, बशर्ते वह सभी तरह का खुलासा करते हैं. न्यायालय ने इस मामले में एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का ईडी को निर्देश दिया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों द्वारा जमानत रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. ईडी ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के भाई की मौत हो गई है और याचिकाकर्ता (भारद्वाज) के पास क्रिप्टो वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड मौजूद है, जिसे जांच अधिकारी के साथ साझा किया जाना चाहिए.'

यह भी पढ़ें- बिटकॉइन पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल, सरकार बताए अवैध है या नहीं

शीर्ष अदालत ने भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पीसी सेन की इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि सभी रिकॉर्ड्स, ईमेल और साक्ष्य पुणे पुलिस के कब्जे में है और उनके मुवक्किल ने सभी प्रासंगिक ब्योरे का खुलासा कर दिया है. सुनवाई के दौरान भाटी ने दलील दी कि बिटकॉइन में निवेश सामान्य बैंकिग निवेशों के जरिए नहीं हुआ है और भारद्वाज को अपने पास मौजूद क्रिप्टो करेंसी वॉलट से संबंधित यूजरनेम और पासवर्ड का खुलासा करना चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी घोटाले (GainBitcoin scam) के एक अभियुक्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने बिटकॉइन वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि बिटकॉइन की 'बहुस्तरीय विपणन योजना' के अभियुक्त अजय भारद्वाज को शीर्ष अदालत द्वारा दिया गया अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा, बशर्ते वह सभी तरह का खुलासा करते हैं. न्यायालय ने इस मामले में एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का ईडी को निर्देश दिया.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादियों द्वारा जमानत रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. ईडी ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के भाई की मौत हो गई है और याचिकाकर्ता (भारद्वाज) के पास क्रिप्टो वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड मौजूद है, जिसे जांच अधिकारी के साथ साझा किया जाना चाहिए.'

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शीर्ष अदालत ने भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पीसी सेन की इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि सभी रिकॉर्ड्स, ईमेल और साक्ष्य पुणे पुलिस के कब्जे में है और उनके मुवक्किल ने सभी प्रासंगिक ब्योरे का खुलासा कर दिया है. सुनवाई के दौरान भाटी ने दलील दी कि बिटकॉइन में निवेश सामान्य बैंकिग निवेशों के जरिए नहीं हुआ है और भारद्वाज को अपने पास मौजूद क्रिप्टो करेंसी वॉलट से संबंधित यूजरनेम और पासवर्ड का खुलासा करना चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

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