नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में वायुसेना के चार पूर्व अधिकारियों को जमानत दे दिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने चारों को जमानत दी.
कोर्ट ने वायुसेना के रिटायर्ड एवीएम जेएस पानेसर, रिटायर्ड एयर कमोडोर एन संतोष, रिटायर्ड एयर कमोडोर एसए कुंटे और रिटायर्ड विंग कमांडर थॉमस मैथ्यू को जमानत दी है. सीबीआई ने पूरक चार्जशीट में इन चारों अधिकारियों को आरोपी बनाया था. 18 जुलाई को कोर्ट ने चारों पूर्व अधिकारियों को समन जारी किया था. 15 जुलाई को सीबीआई ने कहा था कि उसने इन चारों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति ले ली है. उसके बाद कोर्ट ने चारों को समन जारी करने का आदेश दिया.
16 मार्च को सीबीआई ने पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. पूरक चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया था क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए उस समय सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली थी.
इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. मिशेल अभी न्यायिक हिरासत में है.
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