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तमिलनाडु की पूर्व मंत्री व पति को भ्रष्टाचार मामले में 5 साल की जेल

तमिलनाडु की विशेष अदालत ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहीं आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति ए. बाबु को ₹15 लाख का गबन करने का दोषी करार देते हुए, पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है.

आर. इंदिरा कुमारी
आर. इंदिरा कुमारी
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Published : Sep 29, 2021, 10:30 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहीं आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति ए. बाबु को ₹15 लाख का गबन करने का दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी एन. एलिशिया ने दोनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई है. कुमारी 2006 में अन्नाद्रमुक छोड़कर द्रमुक में शामिल हो गई थीं.

इसे भी पढ़ें-बाबुल सुप्रियो ने पीएम पर साधा निशाना, बोले- 'उन्हें बंगालियों पर भरोसा नहीं'

अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (सेवानिवृत्त) पी. शानमुगम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उस समय जयललिता के मंत्रिमंडल में 1991 से 96 तक कुमारी समाज कल्याण मंत्री थीं. सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत कक्ष में मौजूद कुमारी ने तत्काल सीने में दर्द होने की शिकायत की जिसके बाद उन्हें सरकारी रोयपेट्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

चेन्नई : तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहीं आर. इंदिरा कुमारी और उनके पति ए. बाबु को ₹15 लाख का गबन करने का दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी एन. एलिशिया ने दोनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई है. कुमारी 2006 में अन्नाद्रमुक छोड़कर द्रमुक में शामिल हो गई थीं.

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अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (सेवानिवृत्त) पी. शानमुगम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उस समय जयललिता के मंत्रिमंडल में 1991 से 96 तक कुमारी समाज कल्याण मंत्री थीं. सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत कक्ष में मौजूद कुमारी ने तत्काल सीने में दर्द होने की शिकायत की जिसके बाद उन्हें सरकारी रोयपेट्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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