नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी (Former Ranbaxy promoters wife cheating case)के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने जैकलीन के खिलाफ समन जारी करते हुए 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है (Summons issued to Jacqueline Fernandez).
बता दें कि 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया है. ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे. सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाया था. इन गिफ्टों में 52 लाख रुपए का घोड़ा और नौ लाख रुपए की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है.
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ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूले थे. ईडी के मुताबिक, इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया. दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है. सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था.
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