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पूर्व मंत्री विवेकानंद हत्याकांड: वाईएसआर कांग्रेस सांसद अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

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Published : Jun 8, 2023, 10:39 PM IST

वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत होने के चलते उन्हें तुरंत ही रिहा कर दिया गया. सीबीआई ने उन्हें पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आरोपी बनाया है.

YSR Congress MP Avinash Reddy
वाईएसआर कांग्रेस सांसद अविनाश रेड्डी

हैदराबाद: वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने उनके चाचा और पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. सूत्रों ने कहा कि 3 जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया.

आंध्र प्रदेश के कडप्पा से लोकसभा सदस्य, जिन्हें 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, उनको जांच में सहयोग करने और मामले के सिलसिले में जून 2023 के अंत तक हर शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात कही थी कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को सीबीआई की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के निष्पादन पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार आरोपी सांसद ने उन शर्तों को पूरा किया है. अदालत ने उन्हें जांच पूरी होने तक सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा था और आदेश दिया था कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी सबूत को नहीं बदलेंगे. अविनाश रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं, सीबीआई जांच के दायरे में हैं और इस साल केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई बार पूछताछ की गई है.

उनके पिता वाई एस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने 16 अप्रैल को हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अविनाश ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया. इस बीच, भास्कर रेड्डी द्वारा स्वास्थ्य आधार पर दायर की गई जमानत अर्जी पर सीबीआई की विशेष अदालत नौ जून को अपना आदेश सुना सकती है. सीबीआई ने भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कथित तौर पर अविनाश रेड्डी को मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया था.

पढ़ें: Telangana Formation Day: राज्यपाल सौंदरराजन को समारोह के लिए नहीं किया 'आमंत्रित': सूत्र

आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से हफ्तों पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था. सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की और 31 जनवरी, 2022 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की.

(PTI)

हैदराबाद: वाईएसआर कांग्रेस सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने उनके चाचा और पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. सूत्रों ने कहा कि 3 जून को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए अविनाश रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया.

आंध्र प्रदेश के कडप्पा से लोकसभा सदस्य, जिन्हें 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी, उनको जांच में सहयोग करने और मामले के सिलसिले में जून 2023 के अंत तक हर शनिवार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात कही थी कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को सीबीआई की संतुष्टि के लिए 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के निष्पादन पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार आरोपी सांसद ने उन शर्तों को पूरा किया है. अदालत ने उन्हें जांच पूरी होने तक सीबीआई की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा था और आदेश दिया था कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी सबूत को नहीं बदलेंगे. अविनाश रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं, सीबीआई जांच के दायरे में हैं और इस साल केंद्रीय एजेंसी द्वारा कई बार पूछताछ की गई है.

उनके पिता वाई एस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने 16 अप्रैल को हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अविनाश ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया. इस बीच, भास्कर रेड्डी द्वारा स्वास्थ्य आधार पर दायर की गई जमानत अर्जी पर सीबीआई की विशेष अदालत नौ जून को अपना आदेश सुना सकती है. सीबीआई ने भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कथित तौर पर अविनाश रेड्डी को मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया था.

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आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से हफ्तों पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था. सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की और 31 जनवरी, 2022 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की.

(PTI)

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