बेंंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने पांच वर्षीय एक बच्चे की जनहित याचिका पर राज्य सरकार के साथ ही प्रशासन को एक नोटिस जारी किया है. दरअसल, याचिका में बच्चे ने बेंगलुरु स्थित कब्बन पार्क में यातायात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.
याचिका पर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की पीठ ने सुनवाई की.
कोर्ट ने नोटिस जारी कर उत्तरदाताओं को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा है. हालांकि, अदालत ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि महामारी के दौरान पार्क बंद था और इससे पार्क के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर कम हुआ था. हालांकि, बाद में राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद पार्क को फिर से खोल दिया गया.
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संभागीय पीठ ने सरकार को 22 अक्टूबर को याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं कई दिनों से अपने माता-पिता के साथ कब्बन पार्क में भटक रहा हूं. वर्तमान में पार्क के अंदर वाहनों के आवागमन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि हुई है. इससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार, यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार को पार्क के अंदर यातायात पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं.