लखनऊ : फिरोजाबाद जिले की पॉक्सो अदालत ने एक दुराचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दुराचारी ने खिलौना देने के बहाने सात साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए मासूम के शव को एक कुएं में फेंक दिया था.
घटना फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 29 जनवरी, 2016 में गांव में एक बारात आई थी. गांव में ही रहने वाली सात साल की एक बालिका अन्य बालकों के साथ उस बारात को देखने के लिए गई थी. रात को बालिका जब घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई.
परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो किसी ने बालिका के परिजनों को बताया कि बालिका को विजेंद्र उर्फ बीजू पुत्र रोशन लाल के साथ देखा गया था, जो बालिका को खेत की तरफ ले जा रहा था. परिजनों ने बीजू की तलाश भी की, लेकिन वह घर पर नहीं मिला. परिजनों ने बालिका को खेत मे खोजा तो एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ.
जानकारी मिलने पर पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसके साथ रेप की पुष्टि हुई. साथ ही यह भी तथ्य सामने आया कि बालिका की गला दबाकर हत्या की गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार यादव द्वारा की गई. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीजू को बालिका के साथ रेप और उसकी गला दबाकर हत्या, शव छिपाने का दोषी पाया. विशेष न्यायाधीश ने दोषी बीजू को आजीवन कारावास की सुनाने के साथ उसपर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.