नई दिल्ली : राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मद्देनजर दीपावली और नववर्ष पर पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है. गृहविभाग ने आदेश जारी करते हुए पटाखों की खरीद और बिक्री पर 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक रोक लगा दी है.
गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि विशेषज्ञों की ओर से प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है. पिछले साल कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण से सांस लेने में होने वाली संभावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था.
इससे पहले राजधानी दिल्ली में भी पटाखों की बिक्री और जलाने बैन लगा दिया गया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने इसको लेकर आदेश जारी किया था. आदेश के मुताबिक यह बैन एक जनवरी 2022 तक लागू रहेगा.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक जनवरी, 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन लगाया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी और डीएसपी को दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए भी कहा गया है और इन अधिकारियों को डेली एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी देनी होगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस नोटिफिकेशन को पूरक प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है.
इसके अलावा ओडिशा में भी पटाखों की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित लगा दिया गया है. ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अक्टूबर के महीने के ओडिशा में पटाखों की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
पढ़ें. DDMA का बड़ा फैसला: दिल्ली में नहीं होगी छठ पूजा, जानें वजह
विशेषज्ञों के अनुसार आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. आतिशबाजी के धुएं से बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कीविड-19 के रोगियों के प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है.
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन राज्यों ने पटाखों पर खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाई है.