ETV Bharat / bharat

अमित शाह की बैठक में कोविड नियमों का उल्लंघन, प्राथमिकी दर्ज

कर्नाटक की बेलगावी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. यह बैठक इसी साल जनवरी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की थी.

कर्नाटक हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट
author img

By

Published : Jun 19, 2021, 8:04 AM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. यह एफआईआर बेलगावी में दर्ज हुई है. दरअसल, इसी साल जनवरी में अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी. आरोप है कि इस बैठक में कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया.

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेलगावी के पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया था कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई. इसके बाद बेलगावी पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि बैठक आयोजित करने वाले छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

यह बैठक इसी साल जनवरी में हुई थी और पांच महीने बाद 14 जून को छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

सरकारी वकीलों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएस ओका (Chief Justice AS Oka) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया, जो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

महाधिवक्ता ने खंडपीठ को सूचित किया कि अदालत के निर्देशानुसार 14 जून को बैठक आयोजित करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

इसके बाद पीठ ने सवाल किया कि बैठक में इतने लोग क्यों थे और सिर्फ छह लोगों के खिलाफ ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई. अदालत ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें- 'कर्नाटक में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में और ढील देने पर आज होगा फैसला'

जवाब में एजी ने वादा किया कि जांच के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पीठ ने इस पर जांच रिपोर्ट पेश करने का सुझाव देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.

बेंगलुरु : कर्नाटक पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. यह एफआईआर बेलगावी में दर्ज हुई है. दरअसल, इसी साल जनवरी में अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी. आरोप है कि इस बैठक में कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया.

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेलगावी के पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया था कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई. इसके बाद बेलगावी पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि बैठक आयोजित करने वाले छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

यह बैठक इसी साल जनवरी में हुई थी और पांच महीने बाद 14 जून को छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

सरकारी वकीलों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएस ओका (Chief Justice AS Oka) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया, जो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

महाधिवक्ता ने खंडपीठ को सूचित किया कि अदालत के निर्देशानुसार 14 जून को बैठक आयोजित करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

इसके बाद पीठ ने सवाल किया कि बैठक में इतने लोग क्यों थे और सिर्फ छह लोगों के खिलाफ ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई. अदालत ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें- 'कर्नाटक में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में और ढील देने पर आज होगा फैसला'

जवाब में एजी ने वादा किया कि जांच के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पीठ ने इस पर जांच रिपोर्ट पेश करने का सुझाव देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.