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हत्या की धमकी देने के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल, दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल और दो अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को कथित तौर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

छगन भुजबल
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Published : Oct 1, 2022, 1:29 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल और दो अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को कथित तौर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता भुजबल को कुछ वीडियो भेजे थे, जिनमें वह कथित तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे. अधिकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात इस मामले में चेंबूर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.

पढ़ें: Mumbai: मुंबई के कांदिवली इलाके में चार राउंड फायरिंग, एक की मौत, तीन लोग घायल

उन्होंने बताया कि व्यक्ति की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-506(2) (आपराधिक धमकी) और धारा-34 (समान मंशा) के तहत भुजबल और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारी के अनुसार कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भुजबल ने शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें दो वीडियो भेजने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी. इन वीडियो में भुजबल कथित तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामले की जांच मुंबई अपराध शाखा की यूनिट-6 कर रही है. भुजबल राकांपा के सदस्य हैं और मौजूदा समय में महाराष्ट्र विधानसभा में नासिक के येवला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल और दो अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को कथित तौर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता भुजबल को कुछ वीडियो भेजे थे, जिनमें वह कथित तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे. अधिकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात इस मामले में चेंबूर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.

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उन्होंने बताया कि व्यक्ति की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-506(2) (आपराधिक धमकी) और धारा-34 (समान मंशा) के तहत भुजबल और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. अधिकारी के अनुसार कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भुजबल ने शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें दो वीडियो भेजने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी. इन वीडियो में भुजबल कथित तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामले की जांच मुंबई अपराध शाखा की यूनिट-6 कर रही है. भुजबल राकांपा के सदस्य हैं और मौजूदा समय में महाराष्ट्र विधानसभा में नासिक के येवला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

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