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FIR against BJD MLA: उड़ीसा हाई कोर्ट के निर्देश पर BJD MLA विजय शंकर दास के खिलाफ FIR, प्रेमिका ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप - ओडिशा की खबरें

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने तीर्थोल विधायक बिजया शंकर दास के खिलाफ उनकी प्रेमिका सोमालिका दास की शिकायत पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब जगतसिंहपुर आईआईसी ने मामला दर्ज कर लिया है.

Sexual harassment case registered against BJD MLA
बीजेडी विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज
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Published : Feb 3, 2023, 5:32 PM IST

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जगतसिंहपुर पुलिस स्टेशन आईआईसी को तीर्थोल विधायक बिजया शंकर दास के खिलाफ उनकी प्रेमिका सोमालिका दास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अब तीरटोल से बीजद विधायक विजय शंकर दास के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने 27 जनवरी को सोमालिका की याचिका पर सुनवाई की.

सोमालिका ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जगतसिंहपुर आईआईसी ने 13 मई, 2022 को दायर शिकायत पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि एसपी ने पुलिस की इस निष्क्रियता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने आईआईसी को निर्देश जारी किया.

याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति और पुलिस अधिकारी को एक नई शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. उसने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि 13 मई, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद पुलिस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही थी. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सोमालिका ने लिखित शिकायत के साथ आईआईसी से संपर्क किया, जहां आईआईसी ने उन्हें मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है.

पढ़ें: CBI Raids in Jammu and Kashmir : वित्त विभाग की भर्ती परीक्षा में अनियमितता को लेकर जम्मू कश्मीर के 37 स्थानों पर सीबीआई का छापा

तीर्थोल विधायक की मंगेतर सोमालिका दाश ने 18 जून, 2022 को जगतसिंहपुर थाने में विधायक पर यौन उत्पीड़न, विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, क्योंकि वह जिले में उप-पंजीयक के कार्यालय में विवाह पंजीकरण के लिए उपस्थित नहीं हो रहा थे. सोमालिका ने विधायक पर सेक्स रैकेट चलाने और मासूम लड़कियों को अवैध गतिविधियों में शामिल करने का भी आरोप लगाया था.

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जगतसिंहपुर पुलिस स्टेशन आईआईसी को तीर्थोल विधायक बिजया शंकर दास के खिलाफ उनकी प्रेमिका सोमालिका दास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अब तीरटोल से बीजद विधायक विजय शंकर दास के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने 27 जनवरी को सोमालिका की याचिका पर सुनवाई की.

सोमालिका ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जगतसिंहपुर आईआईसी ने 13 मई, 2022 को दायर शिकायत पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि एसपी ने पुलिस की इस निष्क्रियता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने आईआईसी को निर्देश जारी किया.

याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति और पुलिस अधिकारी को एक नई शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. उसने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि 13 मई, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद पुलिस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही थी. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सोमालिका ने लिखित शिकायत के साथ आईआईसी से संपर्क किया, जहां आईआईसी ने उन्हें मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया है.

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तीर्थोल विधायक की मंगेतर सोमालिका दाश ने 18 जून, 2022 को जगतसिंहपुर थाने में विधायक पर यौन उत्पीड़न, विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी, क्योंकि वह जिले में उप-पंजीयक के कार्यालय में विवाह पंजीकरण के लिए उपस्थित नहीं हो रहा थे. सोमालिका ने विधायक पर सेक्स रैकेट चलाने और मासूम लड़कियों को अवैध गतिविधियों में शामिल करने का भी आरोप लगाया था.

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