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नोएडा में महिला अधिवक्ता ने घरेलू सहायिका से की मारपीट, वीडियो वायरल - noida crime news

नोएडा में पेशे से अधिवक्ता महिला द्वारा उसकी घरेलू सहायिका से न सिर्फ मारपीट की (Female advocate assaulted domestic helper) गई, बल्कि उसे बंधक भी बनाया गया. मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है.

नोएडा में महिला अधिवक्ता ने घरेलू सहायिका से की मारपीट
नोएडा में महिला अधिवक्ता ने घरेलू सहायिका से की मारपीट
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Published : Dec 29, 2022, 8:19 AM IST

नोएडा में महिला अधिवक्ता ने घरेलू सहायिका से की मारपीट

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में घरेलू सहायिका से मारपीट कर उसे बंधक बनाने का मामला सामने (Female advocate assaulted domestic helper) आया है. साथ ही इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. पीड़ित लड़की के पिता द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के बाद लड़की को महिला के चंगुल से छुड़ाया गया. पुलिस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

दरअसल सोसाइटी में लड़की को बंधक बनाए जाने और लिफ्ट में मारपीट किए जाने के संबंध में, पुलिस को पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई है. इसमें कहा गया है कि प्रार्थी ने अपनी बड़ी पुत्री सुनीता की शादी के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि शैफाली कौल पुत्री ए.के. कौल निवासी सेलो काउंटी से, छः माह की अवधि हेतु लिए थे. प्रार्थी द्वारा ली गई उधार धनराशि के बाबत शैफाली कौल द्वारा 13 अप्रैल को एक एग्रीमेंट 2022 निष्पादित कराया गया था, जिसकी वैधता 31 अक्टूबर 2022 तक थी, किंतु शैफाली कौल द्वारा एग्रीमेंट पर कटिंग कर वैधता 30 नवंबर 2022 कर ली गई. शैफाली कौल अपने आप को एक अधिवक्ता बताती है. एग्रीमेंट अंग्रेजी में होने के कारण प्रार्थी को इस बात की जानकारी ठीक प्रकार से नहीं है कि शैफाली कौल द्वारा एग्रीमेंट में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं.

जब प्रार्थी द्वारा अन्य से एग्रीमेंट के विषय में जानकारी ली गई, तो प्रार्थी को पता चला कि उधार ली गई धनराशि के बदले, जबतक उधार धनराशि अदा नहीं हो जाती है, तब तक प्रार्थी की पुत्री अनीता (20) शैफाली कौल के घर में घरेलू सहायिका के रूप में 24 घंटे काम करेगी. इसके एवज में प्रार्थी की पुत्री की 13 हजार रुपये प्रति माह पगार होगी, जिसमें 3 हजार रुपये काटकर प्रार्थी की पुत्री को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. पीड़िता के पिता ने बताया कि शैफाली कौल द्वारा एग्रीमेंट के अनुसार कुछ नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद थाना फेज 3 पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें-अमर कॉलोनी थाने में हुई मारपीट में एसएचओ लाइन हाजिर, तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

इस मामले में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल जोन साद मियां खान ने बताया कि, थाना फेज 3 में एक पीड़ित पदम सिंह द्वारा बताया गया है कि उसकी लड़की सेलो काउंटी सोसाइटी में एक महिला शैफाली कौल के यहां डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती है. शैफाली कौल ने उसकी बेटी को बंधक बनाने के साथ मारपीट भी गई. इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेस 3 द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-नोए़डाः दबंगों ने टोल मांगने पर टोल कर्मी के साथ की मारपीट, वीडियो

नोएडा में महिला अधिवक्ता ने घरेलू सहायिका से की मारपीट

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में घरेलू सहायिका से मारपीट कर उसे बंधक बनाने का मामला सामने (Female advocate assaulted domestic helper) आया है. साथ ही इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. पीड़ित लड़की के पिता द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के बाद लड़की को महिला के चंगुल से छुड़ाया गया. पुलिस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

दरअसल सोसाइटी में लड़की को बंधक बनाए जाने और लिफ्ट में मारपीट किए जाने के संबंध में, पुलिस को पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई है. इसमें कहा गया है कि प्रार्थी ने अपनी बड़ी पुत्री सुनीता की शादी के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि शैफाली कौल पुत्री ए.के. कौल निवासी सेलो काउंटी से, छः माह की अवधि हेतु लिए थे. प्रार्थी द्वारा ली गई उधार धनराशि के बाबत शैफाली कौल द्वारा 13 अप्रैल को एक एग्रीमेंट 2022 निष्पादित कराया गया था, जिसकी वैधता 31 अक्टूबर 2022 तक थी, किंतु शैफाली कौल द्वारा एग्रीमेंट पर कटिंग कर वैधता 30 नवंबर 2022 कर ली गई. शैफाली कौल अपने आप को एक अधिवक्ता बताती है. एग्रीमेंट अंग्रेजी में होने के कारण प्रार्थी को इस बात की जानकारी ठीक प्रकार से नहीं है कि शैफाली कौल द्वारा एग्रीमेंट में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं.

जब प्रार्थी द्वारा अन्य से एग्रीमेंट के विषय में जानकारी ली गई, तो प्रार्थी को पता चला कि उधार ली गई धनराशि के बदले, जबतक उधार धनराशि अदा नहीं हो जाती है, तब तक प्रार्थी की पुत्री अनीता (20) शैफाली कौल के घर में घरेलू सहायिका के रूप में 24 घंटे काम करेगी. इसके एवज में प्रार्थी की पुत्री की 13 हजार रुपये प्रति माह पगार होगी, जिसमें 3 हजार रुपये काटकर प्रार्थी की पुत्री को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. पीड़िता के पिता ने बताया कि शैफाली कौल द्वारा एग्रीमेंट के अनुसार कुछ नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद थाना फेज 3 पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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इस मामले में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल जोन साद मियां खान ने बताया कि, थाना फेज 3 में एक पीड़ित पदम सिंह द्वारा बताया गया है कि उसकी लड़की सेलो काउंटी सोसाइटी में एक महिला शैफाली कौल के यहां डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती है. शैफाली कौल ने उसकी बेटी को बंधक बनाने के साथ मारपीट भी गई. इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही थाना फेस 3 द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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