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पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ईडी के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती - संपत्ति जब्त मामले में फारूक अब्दुल्ला

पार्टी सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि ईडी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर की गयी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है.

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फारूक अब्दुल्ला ने ईडी के आदेश को चुनौती दी
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Published : Mar 5, 2021, 7:06 PM IST

श्रीनगर: नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य की उनकी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्ति को जब्त किया गया है.

पार्टी सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि ईडी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को यहां जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर की गयी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है. ईडी ने दिसंबर में कश्मीर और जम्मू में 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और उसने आरोप लगाया था कि जब्त संपत्ति जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित घोटाले में अपराध से अर्जित की गयी हैं.

पढ़ें: पिता शेख अब्दुल्ला के बनाए कानून के तहत गिरफ्तार हुए फारूख अब्दुल्ला

मसूदी ने कहा कि ईडी द्वारा जब्त संपत्ति या तो पैतृक थीं या कथित अपराध होने से पहले ली गयी थीं.

श्रीनगर: नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य की उनकी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्ति को जब्त किया गया है.

पार्टी सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि ईडी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को यहां जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर की गयी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है. ईडी ने दिसंबर में कश्मीर और जम्मू में 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और उसने आरोप लगाया था कि जब्त संपत्ति जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित घोटाले में अपराध से अर्जित की गयी हैं.

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मसूदी ने कहा कि ईडी द्वारा जब्त संपत्ति या तो पैतृक थीं या कथित अपराध होने से पहले ली गयी थीं.

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