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एनसीपी नेता फैजल पीपी की लोकसभा सदस्यता बहाल

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By PTI

Published : Nov 2, 2023, 7:25 PM IST

NCP Leader PP Faizal membership restored in Lok Sabha : लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल पीपी की अयोग्यता रद्द कर दी. इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर दिया था. केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा को सही ठहराया था. NC

PP Faizal
पीपी फैजल

नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. की दोषसिद्धि उच्चतम न्यायालय द्वारा निलंबित किये जाने के कुछ सप्ताह बाद संसद के निचले सदन से उनकी अयोग्यता बृहस्पतिवार को रद्द कर दी.

  • Grateful to @ombirlakota ji for reinstating Mohammed Faizal PP as a Lok Sabha MP, following the directions of the Hon’ble Supreme Court. The people of his Lakshadweep Parliamentary Constituency can finally breathe a sigh of relief, knowing that their elected representative is… https://t.co/W1a6e1TXGw pic.twitter.com/63pPNmogPd

    — Supriya Sule (@supriya_sule) November 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि फैज़ल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है, लेकिन यह निर्णय आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन होगा. उन्हें इस साल चार अक्टूबर को लोकसभा के सदस्य के तौर पर दूसरी बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद फैजल की सजा निलंबित करने से इनकार करने के बाद आया था. कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने उन्हें 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैजल को 11 जनवरी को सांसद के तौर पर पहली बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राकांपा नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे.

मोहम्मद फैजल एनसीपी से सांसद हैं. आपको बता दें कि कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया, उसके बाद वह फिर से लोकसभा के सदस्य बहाल हो गए.

ये भी पढ़ें : एनसीपी नेता पीपी फैजल मामला - सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सदस्य मोहम्मद फैजल पी.पी. की दोषसिद्धि उच्चतम न्यायालय द्वारा निलंबित किये जाने के कुछ सप्ताह बाद संसद के निचले सदन से उनकी अयोग्यता बृहस्पतिवार को रद्द कर दी.

  • Grateful to @ombirlakota ji for reinstating Mohammed Faizal PP as a Lok Sabha MP, following the directions of the Hon’ble Supreme Court. The people of his Lakshadweep Parliamentary Constituency can finally breathe a sigh of relief, knowing that their elected representative is… https://t.co/W1a6e1TXGw pic.twitter.com/63pPNmogPd

    — Supriya Sule (@supriya_sule) November 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि फैज़ल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है, लेकिन यह निर्णय आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन होगा. उन्हें इस साल चार अक्टूबर को लोकसभा के सदस्य के तौर पर दूसरी बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

यह निर्णय केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद फैजल की सजा निलंबित करने से इनकार करने के बाद आया था. कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने उन्हें 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैजल को 11 जनवरी को सांसद के तौर पर पहली बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राकांपा नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे.

मोहम्मद फैजल एनसीपी से सांसद हैं. आपको बता दें कि कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया, उसके बाद वह फिर से लोकसभा के सदस्य बहाल हो गए.

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