आगरा: न्यायाधीश (एमपी/एमएलए)कोर्ट ने शनिवार दोपहर इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई. उन्हें 12 साल पुराने मामले में दोषी मानकर सजा सुनाई गई है. यह मामला टोरेंट पाॅवर की ओर से हरिपर्वत थाने में दर्ज कराया गया था. भाजपा सांसद को सजा सुनाए जाने की खबर के बाद तमाम भाजपा नेता दीवानी कोर्ट पहुंच गए. दो साल की सजा से भाजपा सांसद की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है.
यह था मामला
बता दें कि, इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर-2011 का है जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. राम शंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था जिसमें जमकर बवाल हुआ था. मारपीट भी हुई थी जिस पर टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल ने थाना हरीपर्वत में तहरीर दी थी. जिस पर सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. जिस पर इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया.
मैं न्यायालय के आदेश का करता हूं सम्मान: कठेरिया
एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने बताया कि शमशााबद रोड निवासी एक अनुसूचित जाति की महिला थी. उनका टोरेंट पाॅवर का मामला था. बिजली का बिल ज्यादा आ गया था जिससे वह ज्यादा परेशान थी. वह मुझसे मिली, मदद मांगी. मैंने इस पर बारे में बात की तो बताया गया कि बिल कम हो जाएगा मगर, ऐसा नहीं हुआ. इसके आठ दिन बाद महिला मेरे आवास पर आईं. उन्होंने कहा था कि मेरा बिल ठीक नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी. इस पर मैं उनके साथ टोरेंट पाॅवर के कार्यालय गया था तब उनका बिल ठीक हुआ था तब बसपा की सरकार थी इसलिए, तब मुझ पर कई मुकदमे लिखे गए. उसमें ही यह भी मुकदमा है. इसमें आज कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई है. मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं. मुझे अपील का अधिकार है. मैं अब अपील करूंगा.
कोर्ट पहुंच गए भाजपाई
भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को जब 12 साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल सहित अन्य भाजपाई नेता पहुंच गए. भाजपाई भी हैरान हैं. सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि, जब कांग्रेस के राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाने पर उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी थी ऐसे में अब भाजपा सांसद की संसद की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है.
यह बोले सांसद के अधिवक्ता
सांसद के अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भाइया ने बताया कि, धारा 147 और धारा 323 में सजा की गई है. दोनों ही मामले में दो साल की सजा की गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है. उनका कहना है कि कोर्ट ने गलत तथ्यों पर आधार पर सजा सुनाई है. इस मामले में अपील करेंगे.
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