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आजादी के अमृत महोत्सव के तहत EPFO ने पेंशनर्स को दी परेशानियों से आजादी, पढ़ें खबर

पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुकने का डर बना रहता है. ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

EPFO की नई पहल
EPFO की नई पहल
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Published : May 9, 2022, 11:52 AM IST

नई दिल्ली: कोरोना काल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अशंदाताओं की तमाम परेशानियों को दूर किया है. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनर्स (Pensioners) की परेशानियों को कम करने के लिए एक कदम और बढ़ाया है. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की तरफ से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं. ईपीएफओ ने न सिर्फ जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की समयसीमा (Deadline) की शर्त हटा दी है, बल्कि अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही 'पेंशन पेमेंट ऑर्डर' देने की व्यवस्था की गई है.

वेबिनार कर रहे ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय
ईपीएफओ ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि 'ईपीएफओ द्वारा 'निर्बाध सेवा': अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्‍त कर सकेंगे. सभी क्षेत्रीय कार्यालय 'प्रयास सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने की कोशिश' नामक मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं. तीन माह के भीतर सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों को वेबिनार में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के साथ आमंत्रित किया जा रहा है. इस पहल से हर साल रिटायर होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.'

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा खत्म
इससे पहले ईपीएफओ ने बताया था कि अब पेंशनर्स पूरे साल के दौरान कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन पत्र जमा करा सकते हैं, जो अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है. ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. यानी यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

पढ़ें: चुटकियों में मिलेगा पीएफ में जमा पैसा, जानिए एडवांस लेने के तरीके

प्राइवेट सेक्टर के इन कर्मचारियों को राहत
ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का लाभ मिलता है. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था. ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी. ईपीएफओ की इस नई पहल से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

नई दिल्ली: कोरोना काल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अशंदाताओं की तमाम परेशानियों को दूर किया है. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनर्स (Pensioners) की परेशानियों को कम करने के लिए एक कदम और बढ़ाया है. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की तरफ से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं. ईपीएफओ ने न सिर्फ जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की समयसीमा (Deadline) की शर्त हटा दी है, बल्कि अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही 'पेंशन पेमेंट ऑर्डर' देने की व्यवस्था की गई है.

वेबिनार कर रहे ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय
ईपीएफओ ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि 'ईपीएफओ द्वारा 'निर्बाध सेवा': अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्‍त कर सकेंगे. सभी क्षेत्रीय कार्यालय 'प्रयास सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने की कोशिश' नामक मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं. तीन माह के भीतर सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों को वेबिनार में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के साथ आमंत्रित किया जा रहा है. इस पहल से हर साल रिटायर होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.'

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा खत्म
इससे पहले ईपीएफओ ने बताया था कि अब पेंशनर्स पूरे साल के दौरान कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन पत्र जमा करा सकते हैं, जो अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है. ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. यानी यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

पढ़ें: चुटकियों में मिलेगा पीएफ में जमा पैसा, जानिए एडवांस लेने के तरीके

प्राइवेट सेक्टर के इन कर्मचारियों को राहत
ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का लाभ मिलता है. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था. ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी. ईपीएफओ की इस नई पहल से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

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