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एल्गार परिषद : वरवर राव को आत्मसमर्पण के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया - न्यायमूर्ति एन आर बोरकर

बंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कवि, सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव (Varavara Rao ) के आत्मसमर्पण करने की समयसीमा शुक्रवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दी.

varavara rao
वरवर राव (फाइल फोटो)
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Published : Feb 4, 2022, 8:39 PM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कवि, सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव (Varavara Rao ) के आत्मसमर्पण करने की समयसीमा शुक्रवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दी. मामले के एक आरोपी राव (83) को फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी जमानत दी थी. उन्हें गत पांच सितंबर को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की और बाद में खराब स्वास्थ्य के आधार पर स्थायी जमानत के लिए एक और अर्जी लगाई.

उसके बाद से उच्च न्यायालय ने विभिन्न कारणों के आधार पर उन्हें नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाई है. अंतिम आदेश के अनुसार राव को पांच फरवरी को आत्मसमर्पण करना था.

ये भी पढ़ें - कर्नाटक : कवि वरवर राव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे (Justices S S Shinde) और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर (Justices S S Shinde) की पीठ के समक्ष राव की ओर से पेश वकीलों ने उनकी जमानत अर्जियों का उल्लेख किया. पीठ ने इसके बाद आत्मसमर्पण की तारीख 28 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ा दी. राव की जमानत अर्जियों पर आने वाले सप्ताहों में सुनवाई होने की संभावना है.

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कवि, सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव (Varavara Rao ) के आत्मसमर्पण करने की समयसीमा शुक्रवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दी. मामले के एक आरोपी राव (83) को फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी जमानत दी थी. उन्हें गत पांच सितंबर को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की और बाद में खराब स्वास्थ्य के आधार पर स्थायी जमानत के लिए एक और अर्जी लगाई.

उसके बाद से उच्च न्यायालय ने विभिन्न कारणों के आधार पर उन्हें नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाई है. अंतिम आदेश के अनुसार राव को पांच फरवरी को आत्मसमर्पण करना था.

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न्यायमूर्ति एस एस शिंदे (Justices S S Shinde) और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर (Justices S S Shinde) की पीठ के समक्ष राव की ओर से पेश वकीलों ने उनकी जमानत अर्जियों का उल्लेख किया. पीठ ने इसके बाद आत्मसमर्पण की तारीख 28 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ा दी. राव की जमानत अर्जियों पर आने वाले सप्ताहों में सुनवाई होने की संभावना है.

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