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जल्द मिल सकती है बिजली (संशोधन) विधेयक काे कैबिनेट की मंजूरी

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Published : Jul 25, 2021, 12:12 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले कुछ दिन में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.

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नई दिल्ली : बिजली (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद दूरसंचार सेवाओं की तरह बिजली उपभोक्ताओं को भी कई सेवाप्रदाताओं में अपनी पसंद का विकल्प चुनने की आजादी होगी.

सरकार के एक सूत्र ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाने का है. मानूसन सत्र 13 अगस्त, 2021 को संपन्न होगा.

लोकसभा के 12 जुलाई, 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें बिजली (संशोधन) विधेयक भी शामिल है.

बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी. साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी.

इसे भी पढ़ें : प्रधानमंत्री से अपील, जल्दबाजी में न पेश करें बिजली संशोधन विधेयक

इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : बिजली (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद दूरसंचार सेवाओं की तरह बिजली उपभोक्ताओं को भी कई सेवाप्रदाताओं में अपनी पसंद का विकल्प चुनने की आजादी होगी.

सरकार के एक सूत्र ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में लाने का है. मानूसन सत्र 13 अगस्त, 2021 को संपन्न होगा.

लोकसभा के 12 जुलाई, 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें बिजली (संशोधन) विधेयक भी शामिल है.

बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी. साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी.

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इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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