नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने 111 रजिस्टर्ड अन-रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक पार्टियों को सूची से बाहर निकाल दिया है. इसकी प्रक्रिया एक महीना पहले शुरू की गई थी. जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की गई है.
चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए और 29 सी के तहत की है. धारा 29 ए(9) प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन नंबर किसी भी बदलाव के बारे में बिना किसी देरी के आयोग को सूचित करने का शासनादेश देती है.
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The Election Commission of India has delisted 111 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs), almost a month after initiating graded action against over 2100 RUPPs for non-compliance with sections 29A & 29C of the RP Act, 1951. pic.twitter.com/Fo6VoI5FDx
— ANI (@ANI) June 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The Election Commission of India has delisted 111 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs), almost a month after initiating graded action against over 2100 RUPPs for non-compliance with sections 29A & 29C of the RP Act, 1951. pic.twitter.com/Fo6VoI5FDx
— ANI (@ANI) June 20, 2022The Election Commission of India has delisted 111 Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs), almost a month after initiating graded action against over 2100 RUPPs for non-compliance with sections 29A & 29C of the RP Act, 1951. pic.twitter.com/Fo6VoI5FDx
— ANI (@ANI) June 20, 2022
29 सी में निर्धारित योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आरयूपीपी की आवश्यकता होती है. चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आरयूपीपी द्वारा प्राप्त ऐसे योगदान के लिए पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में आयकर से 100 प्रतिशत छूट दी जाती है.
सितंबर, 2021 तक 2796 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) हैं. आयोग ने गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि कुल 2796 आरयूपीपी में से, बड़ी संख्या में न तो चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और न ही उपरोक्त में से एक या कई आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं.