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चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन: 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली, पदयात्रा को मंजूरी

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Published : Feb 13, 2022, 12:08 AM IST

निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड​​​​-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था.

50 फीसदी क्षमता के साथ रैली, पदयात्रा को मंजूरी
50 फीसदी क्षमता के साथ रैली, पदयात्रा को मंजूरी

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (election commission) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly elections 2022 in five states) प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी और साथ ही प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि कम कर दी. आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक के बजाए सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है. इससे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को एक दिन में प्रचार करने के लिए चार घंटे और मिलेंगे.

निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड​​​​-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था. आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है. निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ खुले क्षेत्रों में प्रचार कर सकते हैं.

पढ़ें: Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग का फैसला, रैली-रोड शो पर 31 जनवरी तक बैन जारी

अभी तक सभा और रैलियों जैसे बाहरी आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत थी. पदयात्राओं पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस तरह के जमावड़े में राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा अनुमत संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. विधानसभा चुनाव 10 फरवरी को शुरू हुए और सात मार्च को समाप्त होंगे. परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे.

पीटीआई-भाषा

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (election commission) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly elections 2022 in five states) प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी और साथ ही प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि कम कर दी. आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक के बजाए सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है. इससे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को एक दिन में प्रचार करने के लिए चार घंटे और मिलेंगे.

निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड​​​​-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था. आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है. निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ खुले क्षेत्रों में प्रचार कर सकते हैं.

पढ़ें: Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग का फैसला, रैली-रोड शो पर 31 जनवरी तक बैन जारी

अभी तक सभा और रैलियों जैसे बाहरी आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत थी. पदयात्राओं पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस तरह के जमावड़े में राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा अनुमत संख्या से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. विधानसभा चुनाव 10 फरवरी को शुरू हुए और सात मार्च को समाप्त होंगे. परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे.

पीटीआई-भाषा

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