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ED ने गिलानी को ₹14.40 लाख का जुर्माना जमा करने का भेजा रिमाइंडर

प्रवर्तन निदेशालय ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 19 साल पुराने मामले में उन पर लगाए 14.40 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने की याद दिलाते हुए एक पत्र रिमाइंडर के तौर पर भेजा है.

प्रवर्तन निदेशालय
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Published : Jul 14, 2021, 10:29 PM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता (separatist leader) सैयद अली शाह गिलानी (Syed Ali Shah Geelani) एक 19 साल पुराने मामले में 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए एक पत्र उन्हें रिमाइंडर के तौर पर भेजा है. गिलानी पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानून (forex exchange law) का कथित तौर पर उल्लंघन करके 10,000 अमेरिकी डॉलर (US Dollar) अवैध रूप से रखने का आरोप है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

जिस मामले में गिलानी को 'रिमाइंडर' भेजा गया है उसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) के तहत जारी एक आदेश के तहत एजेंसी द्वारा लगभग 6.90 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को भी जब्त कर लिया गया था.

पढ़ें : ईडी ने धन शोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त को तलब किया

गौरतलब है कि 2002 में श्रीनगर के हैदरपुरा (Hyderpura of Srinagar) इलाके में गिलानी के आवास पर आयकर छापे के दौरान विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी. गिलानी (91) पर इस मामले में जुर्माना लगाया गया था. गिलानी द्वारा राशि अभी तक जमा नहीं की गई है, इसलिए ED ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के पूर्व अध्यक्ष गिलानी को एक रिमाइंडर भेजकर जल्द से जल्द राशि का भुगतान करने के लिए कहा.

गिलानी के वकील ने एक लिखित जवाब दिया था और उनके आवास से विदेशी मुद्रा की बरामदगी और उसके बाद की जब्ती से इनकार किया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता (separatist leader) सैयद अली शाह गिलानी (Syed Ali Shah Geelani) एक 19 साल पुराने मामले में 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसे जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए एक पत्र उन्हें रिमाइंडर के तौर पर भेजा है. गिलानी पर विदेशी मुद्रा विनिमय कानून (forex exchange law) का कथित तौर पर उल्लंघन करके 10,000 अमेरिकी डॉलर (US Dollar) अवैध रूप से रखने का आरोप है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

जिस मामले में गिलानी को 'रिमाइंडर' भेजा गया है उसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) के तहत जारी एक आदेश के तहत एजेंसी द्वारा लगभग 6.90 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को भी जब्त कर लिया गया था.

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गौरतलब है कि 2002 में श्रीनगर के हैदरपुरा (Hyderpura of Srinagar) इलाके में गिलानी के आवास पर आयकर छापे के दौरान विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी. गिलानी (91) पर इस मामले में जुर्माना लगाया गया था. गिलानी द्वारा राशि अभी तक जमा नहीं की गई है, इसलिए ED ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के पूर्व अध्यक्ष गिलानी को एक रिमाइंडर भेजकर जल्द से जल्द राशि का भुगतान करने के लिए कहा.

गिलानी के वकील ने एक लिखित जवाब दिया था और उनके आवास से विदेशी मुद्रा की बरामदगी और उसके बाद की जब्ती से इनकार किया था.

(पीटीआई-भाषा)

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