नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने मुंबई स्थित श्री ओम साईंनाथ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक रूपेश वर्मा से संबंधित अन्य व्यक्तियों की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 4.76 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया है.
ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने पोंजी योजना से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 4.76 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.
कुर्क की गई संपत्ति में एक फ्लैट, कार्यालय, सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) और बैंक में जमा राशि शामिल हैं.
अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने कई निवेशकों द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है.
पढ़ें :- पीएमसी घोटाला मामला : ईडी के सामने पेश नहीं होंगी संजय राउत की पत्नी
देश भर के विभिन्न निवेशकों ने श्री ओम साईंनाथ कार ऑन रेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी. निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने एक कार रेंटल और रिजॉर्ट स्कीम के रूप में पोंजी योजना के तहत उन्हें आकर्षित करके धोखा दिया है.
ईडी अधिकारियों के अनुसार, श्री ओम साईंनाथ कार ऑन रेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी कार किराए पर लेने और रिसॉर्ट योजना में निवेश पर अत्यधिक रिटर्न का वादा करके जनता से निवेश प्राप्त किया.