पटना : प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार समेत चार राज्यों में दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले प्रतिबंधित वामपंथी उग्रवादी संगठन के सदस्य माधव दास उर्फ अमरेंद्र कुमार और उसके परिजनों की संपत्ति को जब्त कर लिया है. कुख्यात नक्सली माधव दास पर बैंक लूट के कई मामले दर्ज हैं. माधव दास को नौ नामों से जाना जाता था. उसने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों अपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया है.
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई
ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत माधव दास उर्फ अमरेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई की है. ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति की कीमत एक करोड़ एक लाख 75 हजार 859 रुपये की है. कई वर्षों के प्रयास के बाद बिहार एसटीएफ की टीम ने इस शातिर को गया से गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ईडी को पता चला कि माधव दास ने अपराध से कमाए गए धन का इस्तेमाल अचल संपत्ति बनाने के साथ-साथ बैंकों में अपने परिजनों के नाम से जमा भी किया है.
परिजनों के नाम पर खरीदी संपत्ति
ईडी के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार, माधव दास की जब्त की गई संपत्तियों में उसकी पत्नी उर्मिला देवी के नाम पर पहाड़ा और लेब्रो गढ़ में पांच प्लॉट हैं. वहीं, माधव दास के भाई उमेश कुमार रविदास के नाम पर पांच अचल संपत्तियां हैं. ईडी ने मामले की जांच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में माधव दास के नाम पर विभिन्न धाराओं में दर्ज अपराधिक मामलाें के आधार पर शुरू की थी. कुछ मामलों में उसकी पत्नी उर्मिला देवी और उसका भाई अर्जुन दास भी सह अभियुक्त है.
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जब्ती की कार्रवाई शुरू
जानकारी के मुताबिक, अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति की जब्ती के लिए पुलिस विभाग की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई की ओर से 170 अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है.
एसपी (आर्थिक अपराध इकाई) पंकज कुमार ने कहा कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए अनुसंधान के पूर्ण होने के बाद कार्रवाई की जाती है. आर्थिक अपराध इकाई में तेजी से मामलों को निपटाने के साथ ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है. इसी कड़ी में नक्सली से कुख्यात अपराधी बने माधव दास की संपत्ति जब्त की गई है.