नई दिल्ली: प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निरोधक कानून के तहत पूर्व आयकर अधिकारी की 7.33 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है. ईडी ने सोमवार को यह जनकारी दी. भ्रष्टाचार के आरोपी इस पूर्व अधिकारी को केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी. धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश पर 30 सितंबर को पूर्व आयकर अधिकारी अंदासु रविंदर की पांच अचल संपत्तियां जब्त की गईं.
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ED has provisionally attached immovable property valued at Rs 7.33 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 relating to the disproportionate assets case registered against Andasu Ravinder, Additional Director of Income Tax who was compulsorily retired from service: ED pic.twitter.com/uTTiBmN9eU
— ANI (@ANI) October 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) October 3, 2022ED has provisionally attached immovable property valued at Rs 7.33 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 relating to the disproportionate assets case registered against Andasu Ravinder, Additional Director of Income Tax who was compulsorily retired from service: ED pic.twitter.com/uTTiBmN9eU
— ANI (@ANI) October 3, 2022
रविंदर भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के वर्ष 1991 बैच के पूर्व अधिकारी हैं और वह इसके पहले चेन्नई में आयकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक पद पर तैनात थे. रविंदर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अगस्त, 2011 में तब गिरफ्तार किया गया था, जब उनके घर में उन्हें 50 लाख रुपये की कथित घूस दी जा रही थी. केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी रविंदर समेत अन्य अधिकारियों को वर्ष 2019 में केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली की नियम संख्या 56-जे के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया था.
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सीबीाई ने कहा था कि जांच अवधि (एक जनवरी 2005 से 29 अगस्त 2011 के बीच)के दौरान पूर्व आयकर अधिकारी और उसकी पत्नी कविता अंदासु ने आय से अधिक रकम के रूप में 2.32 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की. सीबीआई ने कहा कि दंपति के पास से मिली रकम उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले 171.41 फीसदी अधिक है.