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BJP के सायंतन बसु और TMC की सुजाता मंडल के प्रचार पर 24 घंटे की रोक - पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल खान और भाजपा नेता सायंतन बसु के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

सुजाता मंडल व सायंतन बसु पर 24 घंटे का बैन
सुजाता मंडल व सायंतन बसु पर 24 घंटे का बैन
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Published : Apr 18, 2021, 9:28 PM IST

कोलकाता : निर्वाचन आयोग ने विवादास्पद बयानों के लिए भाजपा नेता सायंतन बसु और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल के प्रचार करने पर रविवार को 24 घंटे की रोक लगा दी.

दोनों नेता 18 अप्रैल को शाम 7 बजे से 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकेंगे.

निर्वाचन आयोग ने एक आदेश में कहा कि उसने अपने नोटिस पर मंडल के जवाब को ध्यान से देखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए उनके अपमानजनक बयान’ वाले हिस्से पर कोई उचित जवाब नहीं है.

आदेश के अनुसार, इसलिए अब आयोग सुजाता मंडल को कड़ी चेतावनी देता है और उन्हें सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभाव में होने के दौरान सार्वजनिक भाषणों में इस तरह के बयान देने से बचें.

बसु को उनके इस बयान के लिए नोटिस थमाया गया था कि अगर तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे चार मारेंगे.

पढ़ेंः मंगलुरु एयरपोर्ट पर ₹24 लाख से अधिक का सोना बरामद

बसु के संबंध में आदेश में कहा गया है कि आयोग सायंतन बसु को कड़ी चेतावनी देते हुए निंदा करता है और उन्हें सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में होने के दौरान सार्वजनिक भाषणों में इस तरह के बयान देने से बचें.

आयोग ने दोनों नेताओं को इस तरह के बयान देने के लिए चेतावनी देने के साथ ही उनके प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक भी लगाई.

कोलकाता : निर्वाचन आयोग ने विवादास्पद बयानों के लिए भाजपा नेता सायंतन बसु और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजाता मंडल के प्रचार करने पर रविवार को 24 घंटे की रोक लगा दी.

दोनों नेता 18 अप्रैल को शाम 7 बजे से 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकेंगे.

निर्वाचन आयोग ने एक आदेश में कहा कि उसने अपने नोटिस पर मंडल के जवाब को ध्यान से देखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए उनके अपमानजनक बयान’ वाले हिस्से पर कोई उचित जवाब नहीं है.

आदेश के अनुसार, इसलिए अब आयोग सुजाता मंडल को कड़ी चेतावनी देता है और उन्हें सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभाव में होने के दौरान सार्वजनिक भाषणों में इस तरह के बयान देने से बचें.

बसु को उनके इस बयान के लिए नोटिस थमाया गया था कि अगर तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे चार मारेंगे.

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बसु के संबंध में आदेश में कहा गया है कि आयोग सायंतन बसु को कड़ी चेतावनी देते हुए निंदा करता है और उन्हें सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में होने के दौरान सार्वजनिक भाषणों में इस तरह के बयान देने से बचें.

आयोग ने दोनों नेताओं को इस तरह के बयान देने के लिए चेतावनी देने के साथ ही उनके प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक भी लगाई.

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