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डॉ सुब्बैया हत्याकांड : सात दोषियों को मौत की सजा, दो को उम्रकैद

चेन्नई के चर्चित डॉ. सुब्बैया हत्याकांड में निचली अदालत ने सात दोषियों को मौत की सजा और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने 14 सितंबर, 2013 को राजा अन्नामलाईपुरम में डॉ सुब्बैया की निर्मम हत्या कर दी थी.

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Published : Aug 5, 2021, 8:45 AM IST

डॉ सुब्बैया हत्याकांड
डॉ सुब्बैया हत्याकांड

चेन्नई : तमिलनाडु की एक अदालत ने चेन्नई के न्यूरोलॉजिस्ट सुब्बैया की हत्या मामले में सात दोषियों को मौत की सजा और दो अन्य को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने सितंबर, 2013 में डॉ. सुब्बैया की हत्या की थी.

डॉ. सुब्बैया की दिनदहाड़े निर्मम हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराध को सुलझाने में मदद मिली.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर जेम्स सतीश कुमार समेत नौ लोगों की गिरफ्तार किया था. जबकि मुख्य आरोपी बी विलियम्स ने अगस्त 2018 में सरेंडर कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुका है.

पुलिस जांच में पता चला कि 15 करोड़ रुपये संपत्ति विवाद को लेकर डॉ. सुब्बैया की हत्या की गई थी, क्योंकि वह संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई जीत गए थे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आईएस अल्ली (I S Alli) ने 57 गवाहों, 173 दस्तावेजों और अंतिम बहस की पड़ताल के बाद नौ आरोपियों को दोषी ठहराया.

अदालत ने पोन्नुसामी, पी. बासिल, पी. बोरिस, विलियम, जेम्स सतीश कुमार, मुरुगन और सेल्वा प्रकाश के लिए मौत की सजा सुनवाई, जबकि मैरी पुष्पम और येसुराजन को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

यह भी पढ़ें- नांगल गांव रेप केस: मासूम के साथ हुई हैवानियत की जांच करेगी अब क्राइम ब्रांच

एक अन्य आरोपी अय्यप्पन ने अपराध कबूल कर लिया और जांच के दौरान सरकारी गवाह बन गया और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में विचार किए जाने पर रिहा कर दिया गया.

चेन्नई : तमिलनाडु की एक अदालत ने चेन्नई के न्यूरोलॉजिस्ट सुब्बैया की हत्या मामले में सात दोषियों को मौत की सजा और दो अन्य को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों ने सितंबर, 2013 में डॉ. सुब्बैया की हत्या की थी.

डॉ. सुब्बैया की दिनदहाड़े निर्मम हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराध को सुलझाने में मदद मिली.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर जेम्स सतीश कुमार समेत नौ लोगों की गिरफ्तार किया था. जबकि मुख्य आरोपी बी विलियम्स ने अगस्त 2018 में सरेंडर कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुका है.

पुलिस जांच में पता चला कि 15 करोड़ रुपये संपत्ति विवाद को लेकर डॉ. सुब्बैया की हत्या की गई थी, क्योंकि वह संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई जीत गए थे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आईएस अल्ली (I S Alli) ने 57 गवाहों, 173 दस्तावेजों और अंतिम बहस की पड़ताल के बाद नौ आरोपियों को दोषी ठहराया.

अदालत ने पोन्नुसामी, पी. बासिल, पी. बोरिस, विलियम, जेम्स सतीश कुमार, मुरुगन और सेल्वा प्रकाश के लिए मौत की सजा सुनवाई, जबकि मैरी पुष्पम और येसुराजन को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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एक अन्य आरोपी अय्यप्पन ने अपराध कबूल कर लिया और जांच के दौरान सरकारी गवाह बन गया और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में विचार किए जाने पर रिहा कर दिया गया.

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