ETV Bharat / bharat

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दान को कर मुक्त किया गया

सरकार ने मस्जिद के निर्माण में योगदान देने वालों को कर में छूट दी है. परियोजना की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी. उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी.

author img

By

Published : May 29, 2021, 8:05 AM IST

मस्जिद निर्माण के लिए दान
मस्जिद निर्माण के लिए दान

अयोध्या : सरकार ने मस्जिद के निर्माण में योगदान देने वालों को कर में छूट दी है. परियोजना की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी. उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी. परियोजना की देखरेख करने वाले ट्रस्ट, इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के सबसे पहले इसके लिए आवेदन करने के नौ महीने बाद यह निर्णय लिया गया.

फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक सितंबर को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था और आवेदन 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन फरवरी को फिर से आवेदन किया और 10 मार्च तक सवालों के जवाब दिए. पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी इसी तरह की छूट दी गई थी.

पढ़ें :अयोध्या में राम मंदिर की नींव भराई का काम हुआ शुरू, सितंबर तक हो जाएगा पूरा

ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को इसे मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है. हुसैन ने कहा अब तक 20 लाख रुपये मिल चुके हैं. हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है. सभी शुभचिंतकों ने स्वेच्छा से दान दिया है.

(भाषा)

अयोध्या : सरकार ने मस्जिद के निर्माण में योगदान देने वालों को कर में छूट दी है. परियोजना की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के एक सदस्य ने यह जानकारी दी. उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी. परियोजना की देखरेख करने वाले ट्रस्ट, इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के सबसे पहले इसके लिए आवेदन करने के नौ महीने बाद यह निर्णय लिया गया.

फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक सितंबर को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था और आवेदन 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन फरवरी को फिर से आवेदन किया और 10 मार्च तक सवालों के जवाब दिए. पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी इसी तरह की छूट दी गई थी.

पढ़ें :अयोध्या में राम मंदिर की नींव भराई का काम हुआ शुरू, सितंबर तक हो जाएगा पूरा

ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को इसे मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है. हुसैन ने कहा अब तक 20 लाख रुपये मिल चुके हैं. हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है. सभी शुभचिंतकों ने स्वेच्छा से दान दिया है.

(भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.