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भ्रष्टाचार मामला: 30 नवंबर को जांच आयोग के समक्ष पेश होंगे देशमुख - Graft probe on Anil Deshmukh

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra home minister) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग के समक्ष 30 नवंबर को पेश होंगे.

Anil Deshmukh (File photo)
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (फाइल फोटो)
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Published : Nov 26, 2021, 10:41 PM IST

मुंबई : जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra home minister) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग के समक्ष 30 नवंबर को पेश होंगे.

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायमूर्ति के यू चांदीवाल आयोग (Chandiwal commission) का गठन किया गया था.

एंटीलिया विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामले के बाद मार्च में सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) के पद से स्थानांतरण कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा था.

विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एच एस सतभाई ने देशमुख को आयोग के समक्ष पेश करने के लिये पेशी वारंट जारी किया. उन्होंने कि आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को आरोपी को उचित पुलिस (सुरक्षा) बंदोबस्त के बीच आयोग के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है. धनशोधन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं.

पढ़ें- महाराष्ट्र: अनिल देशमुख को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra home minister) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग के समक्ष 30 नवंबर को पेश होंगे.

मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायमूर्ति के यू चांदीवाल आयोग (Chandiwal commission) का गठन किया गया था.

एंटीलिया विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामले के बाद मार्च में सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) के पद से स्थानांतरण कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा था.

विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एच एस सतभाई ने देशमुख को आयोग के समक्ष पेश करने के लिये पेशी वारंट जारी किया. उन्होंने कि आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को आरोपी को उचित पुलिस (सुरक्षा) बंदोबस्त के बीच आयोग के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है. धनशोधन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं.

पढ़ें- महाराष्ट्र: अनिल देशमुख को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

(पीटीआई-भाषा)

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