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बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दायर करके बताया कि राज्य में हाल ही में की गई संपत्तियों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए गिराया गया था और यह किसी भी तरह से दंगा के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी. यूपी सरकार ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग कानूनों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है.

सुप्रीम कोर्ट , bulldozers drive in up
सुप्रीम कोर्ट , bulldozers drive in up
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Published : Jun 22, 2022, 2:32 PM IST

Updated : Jun 22, 2022, 3:12 PM IST

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य में हाल ही में की गई संपत्तियों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए गिराया गया था और यह किसी भी तरह से दंगा के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी. यूपी सरकार ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग कानूनों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है. यूपी सरकार ने कोर्ट में प्रस्तुत अपने हलफनामे में कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जून 12 को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 के तहत उचित सेवा और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही अवैध निर्माण को गिराया गया था और इसका दंगा की घटना से कोई संबंध नहीं था. उत्तर प्रदेश में हाल ही में विध्वंस अभियान के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद के आवेदन के जवाब में युपी सरकार ने हलफनामा दायर किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में अदालत से जमीयत उलमा-ए-हिंद के आवेदन को यह कहते हुए खारिज करने का आग्रह किया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है.

प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर को गिराने के एक उदाहरण सहित चेरी-पिकिंग के लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए, यूपी सरकार ने कहा कि कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रक्रिया दंगों की घटनाओं से बहुत पहले शुरू की गई थी. सरकार ने अपने हलफनामे के माध्यम से कहा कि जहां तक ​​दंगा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, राज्य सरकार उनके खिलाफ पूरी तरह से अलग कानून के अनुसार सख्त कदम उठा रही है. याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, यूपी सरकार ने कहा कि आवेदक संगठन ने राज्य मशीनरी और उसके अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए विध्वंस से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्टिंग संलग्न करके कोर्ट से राहत की मांग कर रहा है जो तथ्य से परे है. यूपी सरकार ने कहा कि जमीयत-उलमा-ए-हिंद द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है और सरकार उनके आरोपों का खंडन करती है.

साथ ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया. जिसमें यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस नहीं किया जाए. यूपी सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि पीड़ित पक्षों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं है. यूपी सरकार ने कहा कि स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा हाल ही में विध्वंस किए गए हैं, जो कि राज्य प्रशासन से स्वतंत्र वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं, जो कि अनधिकृत / अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ अपने नियमित प्रयास के तहत यूपी शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के अनुसार है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का नाम लेने और स्थानीय विकास प्राधिकरण के वैध कार्यों को यूपी शहरी नियोजन और विकास का सख्ती से पालन करने के प्रयास का कड़ा विरोध करती है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा हाल ही में विध्वंस किए गए हैं, जो कि राज्य प्रशासन से स्वतंत्र वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं, जो कानून के अनुसार अनधिकृत / अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ यूपी शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के तहत हैं. पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत-उलमा-ए-हिंद की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और प्रशासन से कथित अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन करने को भी कहा. जमीयत उलमा-ए-हिंद ने एक याचिका दाखिल करके उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की कि राज्य में किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. जमीयत उलमा-ए-हिंद संगठन के आवेदन ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि कोई भी विध्वंस अभियान जिसे अधिकारी कानपुर जिले में ले जाने की योजना बना रहे हैं, तत्काल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक दिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें-यूपी में बुलडोजर एक्शन पर SC ने कहा- अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए

एएनआई

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राज्य में हाल ही में की गई संपत्तियों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए गिराया गया था और यह किसी भी तरह से दंगा के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी. यूपी सरकार ने कहा कि सरकार ने अलग-अलग कानूनों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है. यूपी सरकार ने कोर्ट में प्रस्तुत अपने हलफनामे में कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जून 12 को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 के तहत उचित सेवा और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही अवैध निर्माण को गिराया गया था और इसका दंगा की घटना से कोई संबंध नहीं था. उत्तर प्रदेश में हाल ही में विध्वंस अभियान के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद के आवेदन के जवाब में युपी सरकार ने हलफनामा दायर किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में अदालत से जमीयत उलमा-ए-हिंद के आवेदन को यह कहते हुए खारिज करने का आग्रह किया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है.

प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर को गिराने के एक उदाहरण सहित चेरी-पिकिंग के लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए, यूपी सरकार ने कहा कि कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रक्रिया दंगों की घटनाओं से बहुत पहले शुरू की गई थी. सरकार ने अपने हलफनामे के माध्यम से कहा कि जहां तक ​​दंगा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, राज्य सरकार उनके खिलाफ पूरी तरह से अलग कानून के अनुसार सख्त कदम उठा रही है. याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, यूपी सरकार ने कहा कि आवेदक संगठन ने राज्य मशीनरी और उसके अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए विध्वंस से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्टिंग संलग्न करके कोर्ट से राहत की मांग कर रहा है जो तथ्य से परे है. यूपी सरकार ने कहा कि जमीयत-उलमा-ए-हिंद द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है और सरकार उनके आरोपों का खंडन करती है.

साथ ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया. जिसमें यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और विध्वंस नहीं किया जाए. यूपी सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि पीड़ित पक्षों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं है. यूपी सरकार ने कहा कि स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा हाल ही में विध्वंस किए गए हैं, जो कि राज्य प्रशासन से स्वतंत्र वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं, जो कि अनधिकृत / अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ अपने नियमित प्रयास के तहत यूपी शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के अनुसार है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों का नाम लेने और स्थानीय विकास प्राधिकरण के वैध कार्यों को यूपी शहरी नियोजन और विकास का सख्ती से पालन करने के प्रयास का कड़ा विरोध करती है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा हाल ही में विध्वंस किए गए हैं, जो कि राज्य प्रशासन से स्वतंत्र वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं, जो कानून के अनुसार अनधिकृत / अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ यूपी शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1972 के तहत हैं. पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत-उलमा-ए-हिंद की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और प्रशासन से कथित अनधिकृत संरचनाओं को गिराने के लिए कानून की प्रक्रिया का पालन करने को भी कहा. जमीयत उलमा-ए-हिंद ने एक याचिका दाखिल करके उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की कि राज्य में किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. जमीयत उलमा-ए-हिंद संगठन के आवेदन ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि कोई भी विध्वंस अभियान जिसे अधिकारी कानपुर जिले में ले जाने की योजना बना रहे हैं, तत्काल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक दिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें-यूपी में बुलडोजर एक्शन पर SC ने कहा- अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए

एएनआई

Last Updated : Jun 22, 2022, 3:12 PM IST
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