नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह आदेश विशेष सीबीआई जज एमके ने पारित किया. इसके बाद सिसोदिया के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता बचा है. उनके वकीलों ने कहा कि जल्द हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी. बीते 24 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सिसोदिया के अधिवक्ताओं ने यह याचिका दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में उन पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में दायर की थी. सिसोदिया की ओर से वरिष्ठता अधिवक्ता दया कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत याचिका पर बहस की थी. उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने सिसोदिया और कई अन्य पर व्यापारियों से रिश्वत लेकर शराब का लाइसेंस देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.
26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तारः उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुई अनियमितताओं की शिकायत पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने आप नेता सहित कई अन्य कारोबारियों और सिसोदिया से जुड़े लोगों पर मामले दर्ज करने शुरू किए थे. करीब आठ घंटे तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.