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Delhi Riot 2020: दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर को ईद पर कश्मीर जाने की अनुमति - court allowed Safoora Zargar to visit Kashmir

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर को ईद के लिए कश्मीर में अपने गृहनगर जाने की अनुमति दे दी है. सफूरा की अर्जी को 25 मई से 5 जुलाई तक स्वीकार किया गया है. साथ ही कोर्ट ने उसे अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश दिया है, जो 9 जून को है.

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Published : May 24, 2023, 11:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर को अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिताभ रावत ने सफूरा को कश्मीर के किश्तवाड़ में अपने गृहनगर की यात्रा करने की अनुमति दी. साथ ही अगली सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया.

बुधवार को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में ताहिर हुसैन के साथ अन्य सभी आरोपियों की पेशी थी. आरोपी सफूरा ने परिवार के पास किश्तवाड़ जाने की अनुमति मांगी थी. फिलहाल वह अपने दिल्ली वाले घर में रह रही है, लेकिन अब वो आने वाले महीने में ईद के त्योहार को अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बनाना चाहती है. इस मामले में आवदेक ने कोर्ट में दलील दी है कि उसे दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही सशर्त जमानत मिल चुकी है, जिसका वो पूर्ण रूप से पालन भी कर रही है और आगे भी करेगी.

42 दिनों के लिए मिली कश्मीर जाने की अनुमति: सफूरा के वकील ने कोर्ट से कहा कि आवदेक ने अपनी सभी कोर्ट की तारीखों पर पेश हुए हैं और आगे भी होगी. इसलिए आवेदक कोर्ट से निवेदन करती है कि उसकी अर्जी को 25 मई से 5 जुलाई तक स्वीकार किया जाए. कोर्ट के पूछे जाने पर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि हमें इस आवदेन से कोई आपत्ति नहीं है.

अगली सुनवाई 9 जून को: दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आवेदक को दिल्ली से बाहर कहीं भी आने-जाने के लिए कोर्ट की आज्ञा लेनी होगी. साथ ही जमानत की सभी शर्तों का भी पालन करना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी. कोर्ट ने कहा है कि आवदेक ने कोई जमानत का नियम नहीं तोड़ा है और ना ही अभियोजन पक्ष के वकील ने कोई आपत्ति दर्ज की है. इसलिए आवेदक को उसके घर किश्तवाड़ कश्मीर जाने की अर्जी स्वीकार की जाती है.

कोर्ट ने अपनी लोकेशन को शेयर करने का दिया आदेश: कोर्ट ने आवेदक को जांच अधिकारी को अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तुत करने और गूगल मानचित्र पर अपना स्थान साझा करने का निर्देश दिया, ताकि अधिकारी उसकी उपस्थिति को सत्यापित कर सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि जरगर ने अतीत में इसी तरह के आवेदन दायर किए थे, जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध नहीं किया था और न ही ऐसा कोई निवेदन किया गया था कि उसकी जमानत शर्तों का उल्लंघन किया गया हो.

CAA-NRC प्रोटेस्ट में शामिल थीं सफूरा: बता दें, सफूरा जरगर CAA-NRC विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल थीं और दिल्ली दंगों की आरोपी हैं. उस समय सफूरा जरगर के पक्ष में जामिया में हुई नारेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे. सफूरा का एडमिशन बीते साल 26 अगस्त को ही कैंसिल कर दिया गया था. सने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी. डीन ऑफिस ने 26 अगस्‍त को नोटिस जारी कर उन्‍हें जानकारी दी कि उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया. वह जामिया से MPhil की स्‍कॉलर थीं.

सफूरा जरगर के खिलाफ लगा था UAPA: सफूरा पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के मामले में UAPA एक्ट लगाया था. दंगों की चार्जशीट में स्पेशल सेल ने उसके कई चैट्स के जरिए भी खुलासा किया था कि वह CAA और NRC के दौरान दंगों को भड़काने की साजिश में शामिल थीं. उसको प्रेगनेंट होने की चलते जमानत दी गई थी.

इसे भी पढ़ें: RBI To Withdraw Rs 2000 Notes: 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में PIL

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी सफूरा जरगर को अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए कश्मीर जाने की अनुमति दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिताभ रावत ने सफूरा को कश्मीर के किश्तवाड़ में अपने गृहनगर की यात्रा करने की अनुमति दी. साथ ही अगली सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया.

बुधवार को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में ताहिर हुसैन के साथ अन्य सभी आरोपियों की पेशी थी. आरोपी सफूरा ने परिवार के पास किश्तवाड़ जाने की अनुमति मांगी थी. फिलहाल वह अपने दिल्ली वाले घर में रह रही है, लेकिन अब वो आने वाले महीने में ईद के त्योहार को अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बनाना चाहती है. इस मामले में आवदेक ने कोर्ट में दलील दी है कि उसे दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही सशर्त जमानत मिल चुकी है, जिसका वो पूर्ण रूप से पालन भी कर रही है और आगे भी करेगी.

42 दिनों के लिए मिली कश्मीर जाने की अनुमति: सफूरा के वकील ने कोर्ट से कहा कि आवदेक ने अपनी सभी कोर्ट की तारीखों पर पेश हुए हैं और आगे भी होगी. इसलिए आवेदक कोर्ट से निवेदन करती है कि उसकी अर्जी को 25 मई से 5 जुलाई तक स्वीकार किया जाए. कोर्ट के पूछे जाने पर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि हमें इस आवदेन से कोई आपत्ति नहीं है.

अगली सुनवाई 9 जून को: दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आवेदक को दिल्ली से बाहर कहीं भी आने-जाने के लिए कोर्ट की आज्ञा लेनी होगी. साथ ही जमानत की सभी शर्तों का भी पालन करना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी. कोर्ट ने कहा है कि आवदेक ने कोई जमानत का नियम नहीं तोड़ा है और ना ही अभियोजन पक्ष के वकील ने कोई आपत्ति दर्ज की है. इसलिए आवेदक को उसके घर किश्तवाड़ कश्मीर जाने की अर्जी स्वीकार की जाती है.

कोर्ट ने अपनी लोकेशन को शेयर करने का दिया आदेश: कोर्ट ने आवेदक को जांच अधिकारी को अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तुत करने और गूगल मानचित्र पर अपना स्थान साझा करने का निर्देश दिया, ताकि अधिकारी उसकी उपस्थिति को सत्यापित कर सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि जरगर ने अतीत में इसी तरह के आवेदन दायर किए थे, जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध नहीं किया था और न ही ऐसा कोई निवेदन किया गया था कि उसकी जमानत शर्तों का उल्लंघन किया गया हो.

CAA-NRC प्रोटेस्ट में शामिल थीं सफूरा: बता दें, सफूरा जरगर CAA-NRC विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल थीं और दिल्ली दंगों की आरोपी हैं. उस समय सफूरा जरगर के पक्ष में जामिया में हुई नारेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे. सफूरा का एडमिशन बीते साल 26 अगस्त को ही कैंसिल कर दिया गया था. सने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी. डीन ऑफिस ने 26 अगस्‍त को नोटिस जारी कर उन्‍हें जानकारी दी कि उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया. वह जामिया से MPhil की स्‍कॉलर थीं.

सफूरा जरगर के खिलाफ लगा था UAPA: सफूरा पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के मामले में UAPA एक्ट लगाया था. दंगों की चार्जशीट में स्पेशल सेल ने उसके कई चैट्स के जरिए भी खुलासा किया था कि वह CAA और NRC के दौरान दंगों को भड़काने की साजिश में शामिल थीं. उसको प्रेगनेंट होने की चलते जमानत दी गई थी.

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