नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा (violence on republic day) के मामले में दिल्ली पुलिस ने अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू तथा अन्य के खिलाफ बृहस्पतिवार को पूरक आरोप-पत्र दायर किया. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर (Metropolitan Magistrate Gajendra Nagar) नए आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु के बारे में 19 जून को दोपहर दो बजे आदेश पारित करेंगे.
अदालत ने कहा, मामले के जांच अधिकारी ने उन प्रत्यक्षदर्शियों के नाम का जिक्र किया है जो हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए या जिनसे हथियार छीने गए.
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 26 जनवरी को केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. किसान लाल किले में घुस गए थे और उन्होंने अनेक पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था.
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मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है. उसने 17 मई को 3,224 पन्नों का आरोप-पत्र दायर किया था और सिद्धू समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने का अनुरोध किया था.
हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उस पर लाल किले में हंगामे को भड़काने का भी आरोप लगाया है.
9 फरवरी को दीप सिद्धू हुआ था गिरफ्तार
पिछले 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है. दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को जमानत दे दिया था.
जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लालकिले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था. दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले नौ फरवरी को गिरफ्तार किया था. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.