नई दिल्ली : दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा शनिवार को जारी नवीनतम अनलॉक दिशानिर्देश के मुताबिक सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो और सार्वजनिक बसों का परिचालन शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ होगा जबकि सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता से खोले जा सकेंगे.
दिल्ली में अप्रैल और मई महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों और मौतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी. हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में सुधार आया है. जिसके बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से शहर को दोबारा खोल रही है.
डीडीएमए द्वारा जारी नवीनतम अनलॉक दिशानिर्देश के तहत राष्ट्रीय राजधानी की जीवनरेखा दिल्ली मेट्रो का परिचालन सोमवार से शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ होगा. हालांकि, यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
दिशानिर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल, थियेटर मल्टीप्लेक्स भी 26 जुलाई से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, जबकि कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की भी अनुमति दी गई है लेकिन, इनमें केवल कोरोबारी आगंतुक ही शामिल हो सकेंगे. आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
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नवीनतम आदेश में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या भी सोमवार से बढ़ाकर 100 कर दी गई है. डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे. इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा.
(पीटीआई-भाषा)