नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले के ED केस में पहली बार पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में आया है. गुरुवार को ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 2000 पन्नों का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है. ED की यह तीसरी चार्जशीट है. जबकि, ऐसी पहली चार्जशीट है जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपित के तौर पर शामिल किया गया है. इससे पहले ईडी अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. आबकारी नीति मामले के मनी लॉंड़्रिंग केस में मनीष सिसोदिया 29 वें आरोपी हैं. इससे पहले उनके खिलाफ CBI अपनी चार्जशीट दायर कर चुकी है.
हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई 11 मई कोः 28 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED केस में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था. इसके खिलाफ सिसोदिया ने आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में सिसोदिया ने नियमित और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की है. इस पर कोर्ट ने ED ने एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दायर करने को कहा है. जमानत पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
ED के आरोप
- सिसोदिया घोटाले के मुख्य सूत्रधार व मास्टरमाइंड हैं.
- आबकारी नीति को बनाने से लेकर लागू करने तक 14 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया. इनमें से सिर्फ तीन ही फोन ईडी को दिए गए.
- सिसोदिया को जमानत देने से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
- एक मंत्री समूह का गठन करके आबकारी नीति मामले में दी विधिक सलाह को न मानकर मंत्री समूह के निर्णय को माना.
- मंत्री समूह के अध्यक्ष खुद सिसोदिया थे, इसलिए सिसोदिया ने मनमाने ढंग से मंत्री समूह से निर्णयों को मंजूरी दिलाई.
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100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोपः सिसोदिया पर ED ने आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है. जबकि, CBI ने सावर्जनिक पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने, आपराधिक और आर्थिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है. CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. फिर ED ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के दौरान नौ मार्च को गिरफ्तार किया था. तभी से सिसोदिया जेल में बंद हैं.
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