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कुतुब मीनार मामले में जल्द सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

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Published : Jun 6, 2022, 1:23 PM IST

Updated : Jun 6, 2022, 4:50 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है

Delhi High Court refuses early hearing in qutub minar case
Delhi High Court refuses early hearing in qutub minar case

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि काफी समय से वहां नमाज पढ़ी जा रही है. इसके बावजूद 15 मई को एएसआई ने रोक लगा दी.

वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. साकेत कोर्ट इस मामले पर नौ जून को फैसला सुनाने वाला है.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि काफी समय से वहां नमाज पढ़ी जा रही है. इसके बावजूद 15 मई को एएसआई ने रोक लगा दी.

वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. साकेत कोर्ट इस मामले पर नौ जून को फैसला सुनाने वाला है.

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Last Updated : Jun 6, 2022, 4:50 PM IST
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