नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है. पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करने के चलते भीड़ ने लड़के की बस्ती पर हमला कर दिया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब किया है.
शादी से नाराज भीड़ ने किया था हमला
बता दें कि 19 साल की एक मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर दलित समुदाय के 22 वर्षीय युवक से शादी की. शादी से नाराज लोगों ने 20 और 21 मार्च के दरम्यान रात को लड़के के घर पर हमला किया और जातिगत टिप्पणी की. याचिका में कहा गया है कि भीड़ ने दोनों को मारने की धमकी भी दी.
खून की होली की दी गई धमकी
याचिकाकर्ता की ओर से वकील मोनिका अरोड़ा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि भीड़ एक तंग गली में घुस गई और लड़के के घर के बर्तन और कूलर को तोड़ दिया. भीड़ ने लड़के और उसके परिजनों समेत उसके पड़ोसियों को धमकी दी. एक स्थानीय महिला ने खून की होली की धमकी दी. याचिका में कहा गया है कि लड़के और लड़की ने स्थानीय पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली.
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जोड़े को दी गई पर्याप्त सुरक्षा
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई हैं. याचिकाकर्ता जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी. पुलिस ने कहा कि जोड़े के घर के बाहर पुलिस बलों के दो प्लाटून और दो पिकेट तैनात किए गए हैं.