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NEET में बैठने के लिए आयु सीमा घटाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

NEET में बैठने के लिए आयु सीमा घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. साथ ही याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Aug 17, 2021, 9:02 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


याचिका एक नाबालिग छात्र ने दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि आज की पीढ़ी अति बुद्धिमान है. नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष कर देनी चाहिए. याचिका में कहा गया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने नोटिफिकेशन के जरिए मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम आयु 17 वर्ष की गई है, जबकि ये प्रावधान MCI एक्ट में नहीं है.

ये भी पढ़ें : NDMC में सदस्यों के नामांकन से संबंधित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 26 जनवरी 2006 की है. उसने अपनी दसवीं की परीक्षा 2019 में पास की और बारहवीं की परीक्षा 2021 में पास की, लेकिन वह नीट की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है. इससे वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान है.

ये भी पढ़ें : यस बैंक धोखाधड़ी के आरोपी गौतम थापर ने गिरफ्तारी को दी चुनौती, ED से जवाब तलब

याचिकाकर्ता के सहपाठी नीट-2021 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन 13 महीने की उम्र कम होने की वजह से वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है. ऐसा करना याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


याचिका एक नाबालिग छात्र ने दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि आज की पीढ़ी अति बुद्धिमान है. नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष कर देनी चाहिए. याचिका में कहा गया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने नोटिफिकेशन के जरिए मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम आयु 17 वर्ष की गई है, जबकि ये प्रावधान MCI एक्ट में नहीं है.

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याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 26 जनवरी 2006 की है. उसने अपनी दसवीं की परीक्षा 2019 में पास की और बारहवीं की परीक्षा 2021 में पास की, लेकिन वह नीट की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है. इससे वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान है.

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याचिकाकर्ता के सहपाठी नीट-2021 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन 13 महीने की उम्र कम होने की वजह से वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहा है. ऐसा करना याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

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