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Air India के विनिवेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

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Published : Jan 6, 2022, 9:39 AM IST

Updated : Jan 6, 2022, 10:24 AM IST

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 'एअर इंडिया' की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने (Cancellation of disinvestment of Air India) और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुब्रह्मण्यम स्वामी
सुब्रह्मण्यम स्वामी

नई दिल्ली : एअर इंडिया के डिसइनवेस्टमेंट (disinvestment of Air India) को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका (plea of Subramanian Swamy) पर दिल्ली हाईकोर्ट आज (गुरुवार) फैसला (Delhi High Court) सुनाएगा. केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एअरलाइंस को खरीदा (Procurement of Indian Airlines) है. लिहाजा, सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत है.

गौरतलब है कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 'एअर इंडिया' की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एअर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है. स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की CBI जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है.

पढ़ें : swamy against Air India tata deal: स्वामी के खिलाफ केंद्र सरकार, हाईकोर्ट 6 जनवरी को सुनाएगा फैसला

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा संस की एक कंपनी द्वारा एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के 100 फीसदी शेयरों के साथ-साथ 'ग्राउंड हैंडलिंग' कंपनी AISATS में 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था.

नई दिल्ली : एअर इंडिया के डिसइनवेस्टमेंट (disinvestment of Air India) को चुनौती देने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका (plea of Subramanian Swamy) पर दिल्ली हाईकोर्ट आज (गुरुवार) फैसला (Delhi High Court) सुनाएगा. केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एअरलाइंस को खरीदा (Procurement of Indian Airlines) है. लिहाजा, सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत है.

गौरतलब है कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 'एअर इंडिया' की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एअर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया है. स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की CBI जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है.

पढ़ें : swamy against Air India tata deal: स्वामी के खिलाफ केंद्र सरकार, हाईकोर्ट 6 जनवरी को सुनाएगा फैसला

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा संस की एक कंपनी द्वारा एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस के 100 फीसदी शेयरों के साथ-साथ 'ग्राउंड हैंडलिंग' कंपनी AISATS में 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था.

Last Updated : Jan 6, 2022, 10:24 AM IST
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