ETV Bharat / bharat

पहलवान सुशील कुमार को झटका, मीडिया ट्रायल रोकने वाली याचिका HC में खारिज

सागर हत्याकांड (Sagar Murder Case) मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार (Wrestler Sushil Kumar Arrest) की गिरफ्तारी की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने से इंकार कर दिया है.

सुशील कुमार को एक और झटका
सुशील कुमार को एक और झटका
author img

By

Published : May 28, 2021, 3:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court news) ने पहलवान सागर धनखड़ (sagar murder case) की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (wrestler suSushil Kumar Arrest) के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि इस मामले में सुशील कुमार की ओर से याचिका दायर नहीं की गई है, इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती है.
सुशील कुमार याचिका दायर करें

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या ये याचिका सुशील कुमार के लिए दायर की गई है. तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हां इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार को याचिका दायर करने दीजिए. आप इसे लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये मसला उचित फोरम पर उठाने की अनुमति दी.
मीडिया अपराधी की तरह पेश कर रहा है

याचिका एक लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने दायर की थी. श्रीकांत प्रसाद के मुताबिक उसने याचिका दायर करने के लिए सुशील कुमार की मां (wrestler sushil kumar's mother) कमला देवी से सहमति हासिल की थी. याचिका में कहा गया था कि इस केस में मीडिया ट्रायल चल रहा है. सुशील ने राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है, लेकिन मीडिया उसे अपराधी की तरह पेश कर रहा है.
23 मई को हुई थी सुशील की गिरफ्तारी

बता दें कि 23 मई को हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार और अजय कुमार को छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. सुशील पहलवान को मुंडका से गिरफ्तार किया था. सागर की हत्या के बाद से सुशील कुमार फरार चल रहा था. जिसके बाद रोहिणी कोर्ट ने 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस(delhi police) ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी. सुशील पहलवान पर रेसलर सागर की हत्या (सागर हत्याकांड) का आरोप है.

ये भी पढ़ें: मृतक पहलवान सागर के मां की मांग- सुशील कुमार से छीने जाएं सारे मेडल और सम्मान

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court news) ने पहलवान सागर धनखड़ (sagar murder case) की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (wrestler suSushil Kumar Arrest) के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि इस मामले में सुशील कुमार की ओर से याचिका दायर नहीं की गई है, इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती है.
सुशील कुमार याचिका दायर करें

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या ये याचिका सुशील कुमार के लिए दायर की गई है. तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हां इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार को याचिका दायर करने दीजिए. आप इसे लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये मसला उचित फोरम पर उठाने की अनुमति दी.
मीडिया अपराधी की तरह पेश कर रहा है

याचिका एक लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद ने दायर की थी. श्रीकांत प्रसाद के मुताबिक उसने याचिका दायर करने के लिए सुशील कुमार की मां (wrestler sushil kumar's mother) कमला देवी से सहमति हासिल की थी. याचिका में कहा गया था कि इस केस में मीडिया ट्रायल चल रहा है. सुशील ने राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है, लेकिन मीडिया उसे अपराधी की तरह पेश कर रहा है.
23 मई को हुई थी सुशील की गिरफ्तारी

बता दें कि 23 मई को हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार और अजय कुमार को छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. सुशील पहलवान को मुंडका से गिरफ्तार किया था. सागर की हत्या के बाद से सुशील कुमार फरार चल रहा था. जिसके बाद रोहिणी कोर्ट ने 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस(delhi police) ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी. सुशील पहलवान पर रेसलर सागर की हत्या (सागर हत्याकांड) का आरोप है.

ये भी पढ़ें: मृतक पहलवान सागर के मां की मांग- सुशील कुमार से छीने जाएं सारे मेडल और सम्मान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.