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ऑक्सीजन की कमी से मौत मामला: दिल्ली सरकार को हाई पॉवर कमेटी बनाने का निर्देश - दिल्ली हाईकोर्ट कोरोना में मौंते हाई पावर कमेटी की नियुक्ती

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जांच किए जाने के मद्देनजर हाई पावर कमेटी बनाने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट
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Published : Sep 23, 2021, 2:00 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जांच किए जाने के मद्देनजर हाई पावर कमेटी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसने मई में महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने पति को खो दिया था.

21 सितंबर के अपने आदेश में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, हमें नहीं लगता कि NDMA द्वारा तय किए गए कोविड पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि के निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार करना हमारे लिए आवश्यक है, जैसा कि हम देखते हैं, दिल्ली के NCT के उप-समूह को सौंपे गए कार्यों और GNCTD द्वारा गठित समिति को सौंपे गए कार्यों पर कोई ओवरलैप नहीं है.

गौरतलब है कि याचिका दायर करने वाली महिला ने एक समाचार रिपोर्ट में पढ़ा था कि GNCTD ने दूसरी लहर के दौरान व्यक्तियों की मौतों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था. इसके तहत महिला ने दिल्ली सरकार को हाई पावर कमेटी को चालू करने को कहा और अपना मामला समिति को सौंपने और उसकी सिफारिशों के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की.

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की ओर से पेश भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक उप-समूह का गठन किया था, जो दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन और आपूर्ति, और अन्य संबंधित मुद्दे को बारे में ध्यान देगी.

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NDMA को COVID-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह मुआवजा देने के पहलू की जांच करने के लिए अनिवार्य किया था, वहीं इस मामले में 13 सितंबर को पारित एक आदेश अनुसार 2021 इसी उद्देश्य के अतिरिक्त समय भी दिया गया था.

साथ ही बेंच को यह भी बताया गया कि इस मामले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है. इसलिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से NDMA द्वारा अनुग्रह राशि के निर्धारण का इंतजार करने का आग्रह किया और स्थगन की मांग की.

यह भी पढ़ें- SC ने कोविड-19 से मौत होने पर परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने पर फैसला रखा सुरक्षित

वहीं दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को इस मामले में आश्वासन दिया कि हाई पावर कमेटी केवल एक तथ्य-खोज अभ्यास करेगा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई दोष नहीं ठहराया जाएगा. आप सरकार के वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि मुआवजे के पुरस्कार के संबंध में उद्देश्य मानदंड, प्रत्येक मामले में अधिकतम पांच लाख रुपये तक सीमित है, समिति द्वारा तय किया जाएगा, और यह जांच के लिए खुला होगा.

साथ ही परिणामस्वरूप बेंच ने यह भी पाया कि हाई पावर कमेटी का कार्य दिल्ली के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उप-समूह के कार्य के साथ ओवरलैप नहीं होगा.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जांच किए जाने के मद्देनजर हाई पावर कमेटी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसने मई में महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने पति को खो दिया था.

21 सितंबर के अपने आदेश में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, हमें नहीं लगता कि NDMA द्वारा तय किए गए कोविड पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि के निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार करना हमारे लिए आवश्यक है, जैसा कि हम देखते हैं, दिल्ली के NCT के उप-समूह को सौंपे गए कार्यों और GNCTD द्वारा गठित समिति को सौंपे गए कार्यों पर कोई ओवरलैप नहीं है.

गौरतलब है कि याचिका दायर करने वाली महिला ने एक समाचार रिपोर्ट में पढ़ा था कि GNCTD ने दूसरी लहर के दौरान व्यक्तियों की मौतों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था. इसके तहत महिला ने दिल्ली सरकार को हाई पावर कमेटी को चालू करने को कहा और अपना मामला समिति को सौंपने और उसकी सिफारिशों के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की.

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की ओर से पेश भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली एम्स निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक उप-समूह का गठन किया था, जो दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन और आपूर्ति, और अन्य संबंधित मुद्दे को बारे में ध्यान देगी.

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NDMA को COVID-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह मुआवजा देने के पहलू की जांच करने के लिए अनिवार्य किया था, वहीं इस मामले में 13 सितंबर को पारित एक आदेश अनुसार 2021 इसी उद्देश्य के अतिरिक्त समय भी दिया गया था.

साथ ही बेंच को यह भी बताया गया कि इस मामले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है. इसलिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से NDMA द्वारा अनुग्रह राशि के निर्धारण का इंतजार करने का आग्रह किया और स्थगन की मांग की.

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वहीं दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को इस मामले में आश्वासन दिया कि हाई पावर कमेटी केवल एक तथ्य-खोज अभ्यास करेगा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई दोष नहीं ठहराया जाएगा. आप सरकार के वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि मुआवजे के पुरस्कार के संबंध में उद्देश्य मानदंड, प्रत्येक मामले में अधिकतम पांच लाख रुपये तक सीमित है, समिति द्वारा तय किया जाएगा, और यह जांच के लिए खुला होगा.

साथ ही परिणामस्वरूप बेंच ने यह भी पाया कि हाई पावर कमेटी का कार्य दिल्ली के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उप-समूह के कार्य के साथ ओवरलैप नहीं होगा.

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