नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने चल और अचल संपत्ति को आधार से लिंक वाली याचिका (PIL to link properties with aadhaar) पर डेढ़ साल बाद आज (मंगलवार) सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को और समय दे दिया (Delhi HC grants further time to centre to file reply) है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को हाेगी. इससे पहले 15 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और UIDAI से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने UIDAI को भी पक्षकार बनाने की अनुमति (UIDAI also allowed to be a party) देते हुए उसे भी नोटिस जारी किया था. याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि आधार को चल और अचल संपत्ति से लिंक करने पर बेनामी लेनदेन के जरिये किए जा रहे भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी. याचिका में कहा गया है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो गलत तरीके से हासिल की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए.
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कानून के शासन को ठेंगा दिखानेवालों को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरुरत है. याचिका में कहा गया है कि आधार से चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लिंक करने से कर वसूलने वालों को संपत्ति के वैध मालिकों का पता लगाने में आसानी होगी. इससे चुनाव प्रक्रिया भी साफ-सुथरी हो जाएगी. चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और गलत तरीके से राजनीतिक ताकत प्राप्त करने पर रोक लगेगी. चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और गलत तरीके से राजनीतिक ताकत प्राप्त करने पर रोक लगेगी.