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दिल्ली कोर्ट ने राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को किया तलब - delhi court summons subramanian swamy

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने स्वामी को छह अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है.

राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी
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Published : Mar 23, 2022, 11:39 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने स्वामी को छह अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. बग्गा ने याचिका दायर कर कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 28 सितंबर 2021 को एक ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली के एक पत्रकार ने स्वामी से कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बग्गा को मंदिर मार्ग पुलिस थाना छोटे-छोटे अपराधों के मामले में जेल भिजवा चुकी है. अगर यह सही है तो नड्डा को इसकी जानकारी होनी चाहिए. बग्गा की ओर से वकील विकास परोडा, दीपांशु चुग और तुषार मावकीन ने कोर्ट से कहा कि स्वामी का ये ट्वीट उनके हजारों फॉलोवर्स ने पढ़ा.

ये भी पढ़ें : स्वामी की मोदी सरकार से मांग, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में लाएं श्वेत पत्र

याचिका में कहा गया है कि 28 सितंबर 2021 के ट्वीट के बाद बग्गा को बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण शंकर कपूर ने तलब किया गया था और उससे इसकी सच्चाई बताने को कहा. बग्गा ने कपूर से कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. इसके बाद दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष शशि यादव ने भी उनसे फोन पर इसकी सच्चाई के बारे में पूछताछ की. बग्गा ने उन्हें भी बताया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. उसके बाद बग्गा ने एक अक्टूबर 2021 को स्वामी को लीगल नोटिस भेजा. इस लीगल नोटिस के मिलने के बाद स्वामी ने दोबारा वही ट्वीट दो अक्टूबर 2021 को किया. बग्गा ने कोर्ट को दिए बयान में कहा कि स्वामी के ट्वीट मानहानि वाले थे और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से किए गए हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने स्वामी को छह अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. बग्गा ने याचिका दायर कर कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 28 सितंबर 2021 को एक ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली के एक पत्रकार ने स्वामी से कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बग्गा को मंदिर मार्ग पुलिस थाना छोटे-छोटे अपराधों के मामले में जेल भिजवा चुकी है. अगर यह सही है तो नड्डा को इसकी जानकारी होनी चाहिए. बग्गा की ओर से वकील विकास परोडा, दीपांशु चुग और तुषार मावकीन ने कोर्ट से कहा कि स्वामी का ये ट्वीट उनके हजारों फॉलोवर्स ने पढ़ा.

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याचिका में कहा गया है कि 28 सितंबर 2021 के ट्वीट के बाद बग्गा को बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण शंकर कपूर ने तलब किया गया था और उससे इसकी सच्चाई बताने को कहा. बग्गा ने कपूर से कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. इसके बाद दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष शशि यादव ने भी उनसे फोन पर इसकी सच्चाई के बारे में पूछताछ की. बग्गा ने उन्हें भी बताया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. उसके बाद बग्गा ने एक अक्टूबर 2021 को स्वामी को लीगल नोटिस भेजा. इस लीगल नोटिस के मिलने के बाद स्वामी ने दोबारा वही ट्वीट दो अक्टूबर 2021 को किया. बग्गा ने कोर्ट को दिए बयान में कहा कि स्वामी के ट्वीट मानहानि वाले थे और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से किए गए हैं.

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