नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह (Spicejet promoter Ajay Singh) को शेयर स्थानांतरण में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीता गोयल (Additional Sessions Judge (ASJ) Vineeta Goyal) ने स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सिंह को इस मामले की जांच का हिस्सा बनने का भी आदेश दिया. अदालत ने इस बारे में दिल्ली पुलिस से सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है.
गत 15 जनवरी को अजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. अदालत ने बुधवार को जारी अपने आदेश में कहा कि सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 28 मार्च को होगी. उस समय तक पुलिस को आवेदक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है.
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शिकायतकर्ता प्रीति नंदा ने आरोप लगाया है कि सिंह ने स्पाइसजेट के शेयरों की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया था. इस समझौते के तहत नंदा ने सिंह के खाते में 10 लाख रुपये भेजे थे जिसके एवज में उन्हें अवैध आपूर्ति पर्ची दी गई थी.
(ANI)