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माफी मांगकर बचे सोमनाथ भारती, आपराधिक मानहानि का मामला बंद - मानहानि का मामला बंद किया

आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ महिला पत्रकार ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. न्यायाधीश के समक्ष सोमनाथ भारती ने माफी मांग ली, जिसके बाद सहमति के आधार पर कोर्ट ने मामला बंद कर दिया.

सोमनाथ भारती
सोमनाथ भारती
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Published : Mar 20, 2021, 8:26 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एक महिला पत्रकार द्वारा 2018 में दायर आपराधिक मानहानि का मामला बंद कर दिया, क्योंकि महिला ने न्यायाधीश के समक्ष उनकी माफी स्वीकार कर ली.

शिकायतकर्ता, रंजना शर्मा ने भारती के खिलाफ 2018 में एक लाइव टेलीविजन 'डिबेट शो' के दौरान उनका नाम लेने के लिए मामला दायर किया था.

भारती ने अदालत के समक्ष कहा कि 20 नवंबर, 2018 को जब वह शिकायतकर्ता के साथ टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस पर थे, 'उन्होंने कुछ बयान दिए थे और वे बयान और उनके शब्द शिकायतकर्ता के लिए नहीं थे, लेकिन अगर उनके शब्दों से किसी भी तरह से शिकायतकर्ता की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह उनसे ईमानदारी से माफी मांगते हैं.'

भारती की माफी के बाद, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता योगेश स्वरूप ने इस मामले में समझौते के लिए सहमति व्यक्त की.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने कहा, 'दी गई दलीलों और आज दोनों पक्षों के दर्ज बयान के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ वर्तमान शिकायत को मामले में समझौते के बारे में शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए समझौता हुआ मानकर बंद किया जाता है.'

इस मामले में दोषी ठहराया जाने पर भारती को अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती थी.

पढ़ें- परमबीर के 'लेटर बम' पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, BJP बोली- इस्तीफा दें देशमुख

ये था मामला

एक लाइव शो के दौरान एंकर ने सोमनाथ भारती से पूछा था कि क्या लोग आपसे नाराज़ हैं, जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है. इस पर सोमनाथ भारती नाराज हो गए और कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ एक महिला पत्रकार द्वारा 2018 में दायर आपराधिक मानहानि का मामला बंद कर दिया, क्योंकि महिला ने न्यायाधीश के समक्ष उनकी माफी स्वीकार कर ली.

शिकायतकर्ता, रंजना शर्मा ने भारती के खिलाफ 2018 में एक लाइव टेलीविजन 'डिबेट शो' के दौरान उनका नाम लेने के लिए मामला दायर किया था.

भारती ने अदालत के समक्ष कहा कि 20 नवंबर, 2018 को जब वह शिकायतकर्ता के साथ टेलीफोन पर कॉन्फ्रेंस पर थे, 'उन्होंने कुछ बयान दिए थे और वे बयान और उनके शब्द शिकायतकर्ता के लिए नहीं थे, लेकिन अगर उनके शब्दों से किसी भी तरह से शिकायतकर्ता की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह उनसे ईमानदारी से माफी मांगते हैं.'

भारती की माफी के बाद, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता योगेश स्वरूप ने इस मामले में समझौते के लिए सहमति व्यक्त की.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने कहा, 'दी गई दलीलों और आज दोनों पक्षों के दर्ज बयान के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ वर्तमान शिकायत को मामले में समझौते के बारे में शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए समझौता हुआ मानकर बंद किया जाता है.'

इस मामले में दोषी ठहराया जाने पर भारती को अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती थी.

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ये था मामला

एक लाइव शो के दौरान एंकर ने सोमनाथ भारती से पूछा था कि क्या लोग आपसे नाराज़ हैं, जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है. इस पर सोमनाथ भारती नाराज हो गए और कहा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया.

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