जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत में शनिवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्ज पर फैसला पांच जनवरी तक टल गया है. पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते शनिवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. प्रकरण में एनआईए की चार्ज बहस गत 28 अक्टूबर को पूरी होने के बाद आरोपियों की चार्ज बहस पांच दिसंबर को पूरी हुई थी. इस पर अदालत ने चार्ज बहस पर अपना आदेश 16 दिसंबर को देना तय किया था.
एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सअप पर समूह बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की है. आरोपियों के खिलाफ की गई जांच में भी ये बात साबित हुई है कि आपराधिक षड्यंत्र में वे सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना गया है. इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाए.
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वहीं, आरोपियों की ओर से बहस कर बचाव किया गया. गौरतलब है कि मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था.