कुर्ला (मुंबई) : मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार को एक इमारत गिरने से कुल 19 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं. मकान मालिकों और एक दिलीप विश्वास के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(2), 308, 337, 338 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के हवाले से ट्वीट में लिखा, "मुंबई में इमारत गिरने से दुखी हूं. इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं. पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे. ”
कुर्ला इमारत ढहने से मंगलवार शाम को मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की. बता दें कि मुंबई के कुर्ला में स्थित नाइक नगर इलाके में सोमवार देर रात चार मंजिला इमारत ढह गई थी. इसी बीच शिवसेना विधायक संजय पोटनिस ने कहा, "2016 में इस इमारत को सी 1 कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया था. बाद में एक ऑडिट के बाद इसे सी 2 के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया था. इसकी मरम्मत की जानी चाहिए थी परंतु नहीं हुई. हालांकि बीएमसी की ओर से लापरवाही को सिरे से नकार दिया है."
इससे पहले, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिड़े ने कहा कि ढह गई इमारत जीर्ण-शीर्ण थी, 2013 से पहले इसकी मरम्मत के लिए नोटिस दिए गए थे और फिर इसके विध्वंस के लिए नोटिस दिए गए थे. सोमवार की रात मंत्री आदित्य ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया था और कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस पर ऐसी संपत्ति खाली कर दी जानी चाहिए. जब भी बीएमसी नोटिस जारी करती है, (इमारतें) खुद खाली कर दी जानी चाहिए ... अन्यथा, ऐसी घटनाएं होती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है ... अब इस पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है."
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एएनआई