बदायूं : जिले के एक गांव में आठ साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. घटना दो साल पहले की है. कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसकी आधी रकम मृतका के परिजनों को दी जाएगी.
परिवार ने उत्तराखंड के युवक को काम पर रखा था : मामला सिविल लाइन इलाके के एक गांव का है. मृतका पक्ष के वकील अमोल जौहरी ने बताया कि गांव में एक व्यक्ति परिवार समेत निवास करते हैं. उनके परिवार में आठ साल की एक बच्ची भी थी. उस दौरान गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा था. उत्तराखंड के जिला उधमसिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी निवासी मजदूर गुफरान परिवार से काम मांगने पहुंचा था. परिवार ने उसे दोनों टाइम के खाने के बदले काम पर रख लिया था.
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गेहूं की कटाई करने गया था परिवार : साल 2021 की 11 अप्रैल को परिवार के लोग खेत में गेहूं की कटाई करने गए थे. शाम को बच्ची भी खेत की ओर जा रही थी. इस बीच गुफरान ने बच्ची को दबोच लिया. इसके बाद बच्ची के साथ रेप किया. घटना के बाद बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर गुफरान ने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी. ग्रामीणों ने मौके से गुफरान को दबोच लिया था. इसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.
शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने मामले में गुफरान को दोषी करार दिया. उसे फांसी की सजा सुनाई. इसके अलावा 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इसकी आधी रकम मृतका के परिवार को दी जाएगी.
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